Aadhaar and PAN Card Linking: पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) से आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 है। ऐसे में अगर आप यह काम नहीं कर पा रहे हैं, तब जरूर आपके डिटेल्स में कहीं न कहीं अमानता होगी। दरअसल, नाम, जन्मतिथि, लिंग और आवासीय पता आदि जैसी जानकारियों के मिलान न होने पर ये दोनों दस्तावेज एक-दूसरे में लिंक नहीं होते हैं। इस स्थिति में आपके आधार और पैन में भी नाम अलग-अलग लिखा है, तब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चंद स्टेप्स में आप आसानी से इन दोनों दस्तावेंजों में नाम दुरुस्त कर सकते हैं। ये रहा प्रॉबल्म सॉल्व करने का तरीकाः
Aadhaar Card में ऑफलाइन कैसे ठीक होगा नाम?: नजदीकी आधार नामांकन केंद्र जाएं। वहां अपडेशन/संशोधन वाला फॉर्म लें। अब सही जानकारी भरें। साथ ही सहायक दस्तावेज भी लगाना होगा। डिटेल्स अपडेट कराने के लिए 25 से 30 रुपए देने होंगे। हालांकि, यह रकम केंद्रों और जगह के हिसाब से अलग हो सकती है।
घर बैठे इस तरह कराएं यही कामः एसएसवीपी पोर्टल पर जाएं। फिर उस फील्ड को चुनें, जिसमें सुधार करना होगा। इसी दौरान वहां कई जानकारियां मांगी जाएंगी। आगे फॉर्म जमा करने के बाद यूआरएन (यूनिक रिक्वेस्ट नंबर) जेनरेट होगा। फिर संशोधन के रिव्यू के लिए बीपीओ चुनना होगा। ये सब करने के बाद ओरिजनल दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी की प्रति संलग्न करनी होगी, जिसके बाद यूआरएन से आधार में अपडेट का स्टेटस चेक करें।
PAN के लिए ये है पूरी प्रोसेसः नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) पोर्टल के ऑनलाइन पैन ऐप्लिकेशन पेज पर जाएं, जहां ‘ऐप्लिकेशन टाइप’ पर ‘करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन’ का विकल्प होगा। फिर ‘कैटगेरी’ टाइप चुनें और नाम दुरुस्त करने के लिए सहयोगी दस्तावेज लगाएं। हालांकि, इस काम के लिए कुछ शुल्क भी लिया जाएगा। इसी तरह एक-एक करके दोनों दस्तावेजों में नाम और बाकी डिटेल्स का मिलान करावाया जा सकता है।