मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कथित रूप से गोवंश का मांस बेचने के लिए एक 39 साल के व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( National Security Act) के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी क्षेत्र) महेश चंद्र जैन ने सोमवार को बताया, रविवार को जारी एक रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत जेल भेज दिया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया, आरोपी का नाम जावेद है। उसकी उम्र 39 साल है। उस पर गोवंश का मांस बेचने का आरोप है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जावेद को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर शहर के केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है। रावजी बाजार पुलिस थाने की उप निरीक्षक सीमा धाकड़ ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर शनिवार को शहर के साउथ तोड़ा क्षेत्र में गोश्त की एक दुकान से कथित तौर पर गोवंश का मांस बड़ी मात्रा में जब्त किया गया था।

सीमा धाकड़ ने बताया कि जावेद पर आरोप है कि वह इस दुकान के जरिए बकरे के गोश्त की आड़ में गोवंश का मांस बेच रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस यह पता लगाने के लिए मामले की विस्तृत जांच कर रही है कि आरोपी के पास गोवंश का मांस कैसे आया था। वह इसे किन लोगों को बेच रहा था? उन्होंने बताया, इंदौर और पड़ोसी शहर उज्जैन के दो अन्य मामलों में जावेद के खिलाफ मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत पहले भी प्राथमिकियां दर्ज की जा चुकी हैं। ये मामले फिलहाल अदालतों में विचाराधीन हैं।