Goa Nightclub Fire: गोवा की एक अदालत ने शुक्रवार को उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा की पुलिस हिरासत बढ़ा दी। अब उन्हें 29 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। इस नाइटक्लब में 6 दिसंबर को आग लग गई थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी।

लूथरा भाइयों के वकील पराग राव ने मीडिया से कहा कि पुलिस ने हिरासत बढ़ाने के लिए नया आवेदन दिया था। उन्होंने इसका ज्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि उनके मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग करना चाहते हैं।

राव ने कहा कि उनके मुवक्किल पुलिस हिरासत बढ़ाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे जांच में पूरा सहयोग करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि लूथरा परिवार कम से कम 16 तारीख से गोवा में मौजूद है, जबकि यह घटना उस जगह पर हुई जब वे वहां नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि नाइटक्लब के महाप्रबंधक और अन्य मैनेजर पहले से ही काफी समय से हिरासत में हैं। राव के अनुसार, उनके मुवक्किल गोवा में मौजूद हैं और जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं।

नाइटक्लब में आग लगने के कुछ ही घंटों बाद लूथरा भाई थाईलैंड भाग गए थे। करीब 10 दिन बाद, 17 दिसंबर को उन्हें गोवा लाया गया।

थाईलैंड से वापस भेजे जाने के बाद, 16 दिसंबर को जैसे ही वे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे, गोवा पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

जांचकर्ताओं के मुताबिक, आग की घटना 6 दिसंबर की आधी रात के आसपास हुई थी। इसके कुछ ही घंटों बाद, 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे लूथरा भाई दिल्ली से फुकेत के लिए उड़ान भर गए। उन्होंने आग लगने के 90 मिनट के अंदर, यानी 7 दिसंबर को सुबह 1:17 बजे, देश छोड़ने के लिए टिकट बुक कर लिया था।

पुलिस ने लूथरा भाइयों, उनके सहयोगियों, मैनेजर, इवेंट आयोजक और नाइटक्लब के अन्य प्रबंधकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को अदालत से रिमांड की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि जांच के लिए आवश्यक कुछ दस्तावेज अभी तक आरोपियों से बरामद नहीं किए गए हैं।

गोवा की एक सत्र अदालत ने इस मामले में आरोपी भरत सिंह कोहली को सशर्त जमानत दे दी है। भरत सिंह नाइट क्लब का दैनिक संचालन करते थे। उनके वकील वैभव अमोनकर ने मीडिया को बताया कि जमानत याचिका मंजूर हो गई है। भरत सिंह को हर महीने के पहले सोमवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा और अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।

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लूथरा भाइयों ने मापुसा पुलिस द्वारा दर्ज दूसरी एफआईआर के लिए भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस एफआईआर में आरोप है कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने एक स्वास्थ्य अधिकारी के एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) में हेराफेरी की और इसे इस्तेमाल करके उत्पाद शुल्क लाइसेंस लिया। अदालत ने इस दूसरी एफआईआर से जुड़ी अंतरिम जमानत याचिका पर दोनों को 30 दिसंबर तक सुरक्षा दी है।

पिछले सप्ताह पुलिस ने संपत्ति के मालिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने बताया कि खोसला ब्रिटेन के नागरिक हैं और उस संपत्ति के मालिक हैं जिस पर नाइट क्लब ‘बर्च’ नाम का “अवैध ढांचा” चल रहा था।

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