यौन शोषण के आरोपों से घिरे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। कोर्ट ने बृजभूषण की नियमित जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।
मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को
इसके अलावा आरोपी बृजभूषण को बिना अनुमति विदेश जाने की भी अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने कहा है कि इन सभी शर्तों को कड़ाई से पालन किया जाए। राउज एवेन्य कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह 25 हजार रुपए के निजी मुचलके के साथ यह जमानत दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बता दें कि इससे पहले अदालत ने बृजभूषण की याचिका पर गुरुवार सुबह फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने फैसले का समय शाम 4 बजे का रखा था।
बृज भूषण को 25000 रुपये का मुचलका भरने पर जमानत मिलेगी। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
18 जुलाई को मिली थी अंतरिम जमानत
बता दें कि कोर्ट ने इससे पहले 18 जुलाई को बृजभूषण और विनोद तोमर को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी और मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की थी। बृजभूषण पर 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण के जो आरोप लगाए हैं, अदालत उसी मामले में बृजभूषण की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। जिस दिन बृजभूषण को अंतरिम जमानत मिली थी उस दिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान बीजेपी सांसद के वकील ने दलील दी थी कि दिल्ली पुलिस ने बिना जांच के चार्जशीट दायर की है। इन केसों में 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान भी नहीं है।