Delhi Police vs Wrestlers: जंतर-मंतर पर रविवार को पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पुलिस ने साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट के अलावा उनके समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। रविवार को पुलिस ने लगभग 700 लोगों को हिरासत में लिया था जो कि नई संसद पर महापंचायत करना चाहते थे।

पुलिसकर्मी भी हुए घायल

एफआईआर के मुताबिक तीन पुरुष और 12 महिला पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। जंतर-मंतर से 109 लोगों को हिरासत में लिया गया। तीनों पहलवानो के अलावा संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान, सुमन हुड्डा और हरेंद्र पूनिया समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

बाराखंभा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई FIR

बाराखंभा पुलिस स्टेशन पर एक हेड कॉन्सटेबल की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया कि महिला सम्मान महापंचायत को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। सुबह के समय सीनियर अधिकारियों ने पहलवानों से नए संसद भवन को जाने से मना किया और कहा कि यह देश के सम्मान का सवाल है। दिल्ली पुलिस ऐसे में सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। पहलवानों को जंतर-मंतर पर ही धरना देने को कहा गया।

जंतर-मंतर पर लगी थी धारा 144

शिकायत के मुताबिक सुबह साढ़े 11 बजे, प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए बैरिकेडिंग की पहले लाइन को हटाने की कोशिश की। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक इसकी अगुवाई कर रहे थे। उसी समय पहलवानों को चेतावनी दी गई थी। जंतर-मंतर पर उस समय धारा 144 लगाई गई थी। पुलिस की बात नहीं सुनी गई और पहलवानों ने मार्च करना शुरू किया। इस शिकायत में यह भी कहा गया कि पहलवानों को रोकने और हिरासत में लेने के दौरान कई पुलिस वालों के बदतमीजी की गई और उनका शोषण हुआ।

पुलिस ने लगाई है छह धाराएं

संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में पहलवानों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 147, 149, 186, 188, 332 और 335 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 147 दंगा करने, 149 गैर-कानूनी ढंग से इकट्ठा होने, 186 सरकारी काम में बाधा डालने, 188 सरकारी आदेश का उल्लंघन करने, 332 सरकारी कर्माचारी के काम में बाधा डालने के मकसद से चोट पहुंचाने, 353 लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करने के मामलों में लगाया जाता है। इन धाराओं के अलावा पहलवानों पर सेक्शन 3 के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला भी दर्ज किया गया है।