मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा नेता सुब्रहमण्यम स्वामी की उस याचिका को नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रायल्स को आइपीएल से निलंबित करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। अदालत ने साफ किया कि इस याचिका पर सुनवाई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 और 15 दिसंबर को ही होगी।

स्वामी मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यानारायण की प्रथम पीठ के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने आग्रह किया कि आज, कल या फिर अगले सप्ताह। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मंगलवार को ही इस पर सुनवाई करवाई जाती है तो वे केवल पांच मिनट ही बहस करेंगे। न्यायाधीशों ने साफ किया कि 14 और 15 दिसंबर की तिथि तय की गई है।