सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को BCCI की उस पुर्नविचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे बोर्ड ने लोढ़ा कमेटी के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करने का फैसला सुनाया था और बीसीसीआई से इन्हें छह महीने में लागू करने को कहा था। इसे लेकर क्रिकेट बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, लेकिन मंगलवार को सीजेआई टीएस ठाकुर और जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने इसे खारिज कर दिया है।
पुर्नविचार याचिका में कहा गया था कि कोर्ट अपने फैसले पर एक बार फिर विचार करे और पांच जजों की बेंच बनाई जाए। हालांकि मांग की गई थी कि बेंच में चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर न हों। याचिका के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मायनों में सही नहीं है। इसमें कहा गया था कि जस्टिस लोढ़ा पैनल न तो खेल के विशेषज्ञ हैं और न ही उनकी सिफारिशें सही हैं।
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सोमवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया था। बीसीसीआई ने सिफारिशें लागू करने के लिए और वक्त मांगा। इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को कड़ी फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने पूछा था कि आखिर बीसीसीआई लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को कब लागू करेगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में सुधार के लिए जनवरी 2015 में जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अगुआई में कमेटी बनाई थी।
