दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के मालिक जीएमआर ग्रुप को टिकटों पर 14 प्रतिशत सेवाकर देना होगा क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसके तहत आईपीएल जैसे अमान्य खेल टूर्नामेंटों पर कर लगाया जाएगा।
जीएमआर को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और विभू बाखरू की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके 27 सितंबर तक उनसे जवाब मांगे हैं। पीठ ने कहा,‘‘आईपीएल चल रहा है और आप टिकटों पर सेवाकर प्रिंट करने के बाद स्थगनादेश कैसे मांग सकते हैं। अब आगे सेवा कर रिट याचिका के नतीजे पर निर्भर होगा।’’
जीएमआर ने मई 2015 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी जिसके तहत एक जून 2015 से मनोरंजन संबंधी आयोजनों पर सेवाकर लागू किया गया।