Indian Rupee: भारतीय करेंसी नोट आए दिन चर्चा का विषय बनता है। कभी डिजाइन, कभी नोट पर छपी तस्वीर, तो कभी रंग की बात होती है। कुछ सवाल ऐसे हैं, जिन पर चर्चा तो नहीं होती, लेकिन उन्हें लेकर लोगों में एक उत्सुकता जरूर होती है। जैसे- नोट कहां छपता है और कौन छापता है? क्या भारतीय करेंसी नोट कागज के बने होते हैं? एक नोट को छापने में कितना खर्च आता है? सिक्कों को लेकर क्या नियम हैं? तो आइए जानते हैं भारतीय करेंसी के बनने से लेकर आप तक पहुंचने का सफर:
RBI नहीं छापता नोट
भारतीय रिजर्व बैंक की मानें, तो वर्तमान में ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 और ₹2000 के नोट लीगल टेंडर हैं यानी वैध हैं। इन सभी नोटों की छपाई RBI नहीं करता है। इन बैंकनोट्स को छापने के लिए चार विशेष करेंसी प्रेस हैं।
इनमें से दो का स्वामित्व भारत सरकार के पास है, जिसे वह अपने कॉरपोरेशन ‘सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (SPMCIL) के जरिए संचालित करती है।
शेष दो को आरबीआई अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) की मदद से चलाती है।
SPMCIL की करेंसी प्रेस नासिक (पश्चिमी भारत) और देवास (मध्य भारत) में हैं। वहीं BRBNMPL के दो प्रेस मैसूर (दक्षिण भारत) और सालबोनी (पूर्वी भारत) में हैं।
कॉटन पर प्रिंट होता नोट
भारतीय करेंसी नोट स्पर्श करने में भले ही बिल्कुल कागज की तरह महसूस हों, लेकिन उन्हें बनाने में कपास का इस्तेमाल होता है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में भारतीय करेंसी नोट को जिस कागज पर छापा जाता है, वह 100% कॉटन से बना होता है।
कपास के रेशों में पाए जाने वाले लेनिन फाइबर के साथ गैटलिन और Adhesive Solution मिलाकर खास तरह का पेपर तैयार किया जाता है। उस पेपर पर छपे नोट लंबे समय तक खराब नहीं होते।
कितने में छपता है 2000 का नोट?
नवंबर 2022 में ‘ज़ी बिजनेस’ पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में आरटीआई के हवाले से बताया गया था कि 2019 से 2022 के बीच 2000 का एक भी नया नोट नहीं छापा गया। लॉन्च के समय आरबीआई प्रत्येक नए 2,000 रुपये के नोट की छपाई पर 3.54 रुपये खर्च करता था।
सिक्कों को लेकर क्या है नियम
सिक्के बनाने में रिजर्व बैंक का भूमिका बहुत सीमित है। SPMCIL के स्वामित्व वाली चार टकसालों में सिक्के ढाले जाते हैं। टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में स्थित हैं।भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 38 के मुताबिक, रिजर्व बैंक सिक्कों का केवल वितरण कर सकता है।
कैसे बदला जाता है नोट का डिजाइन?
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 के तहत भारत में केवल आरबीआई को ही बैंक नोट जारी करने का अधिकार है। नोट का डिजाइन कौन तय करेगा, इसे लेकर धारा 25 में विस्तार से बताया गया। (पढ़ें पूरी खबर)