सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक अनूठी याचिका आई। एक वकील ने याचिका लगाई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स यानी एओआर की परीक्षा 5 बार दी लेकिन एक बार भी पास नहीं हो पाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने दलील देते हुए वकील ने कहा कि आखिरी बार तो बस एक सवाल छूट गया था, इसके बावजूद 5 अटेंप्ट में वह परीक्षा पास नहीं कर पाए।

वकील की दलील सुन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा नियम तो सबके लिए एक ही हैं और उन्होंने फौरन डिसमिस कहते हुए याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिन पहले ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था। इस बार कुल 260 एडवोकेट एओआर परीक्षा में सफल हुए थे।

क्या है AOR परीक्षा?

AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने साल 1966 में रूल नंबर 2, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 6 के जरिए इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे वकील जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना चाहते हैं उनके लिए एओआर परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित है। सुप्रीम कोर्ट साल में एक बार इस परीक्षा का आयोजन करता है। और इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों की ज्ञान, क्षमता और स्किल टेस्ट करना है।

AOR की परीक्षा में कुल 4 पेपर होते हैं और हर पेपर 100 अंकों का होता है। इसमें ड्राफ्टिंग से लेकर एथिक्स जैसे विषयों से जुड़े सवाल होते हैं।

4 साल की वकालत अनिवार्य

एओआर परीक्षा के लिए कम से कम 4 साल की वकालत अनिवार्य है। 4 साल की प्रैक्टिस के बाद सुप्रीम कोर्ट को सूचित करना होता है कि आप किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स बनना चाहते हैं। फिर एक साल की ट्रेनिंग के बाद अभ्यर्थी AOR की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

और क्या हैं शर्तें?

AOR परीक्षा पास करने के बाद संबंधित वकील का सुप्रीम कोर्ट के 10 मील के दायरे में अपना पंजीकृत दफ्तर और एक पंजीकृत क्लर्क होना चाहिए। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट संबंधित वकील को बतौर एओआर दर्जा देता है।

इस साल 12 जून से होगी परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 के लिए AOR परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। इस साल परीक्षा 12, 13, 14 और 15 जून को आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि ऐसे एडवोकेट जो एओआर की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनका एप्लीकेशन हर हाल में 6 मई 2023 तक सेक्रेटरी के पास पहुंच जाना चाहिए। 6 मई के बाद किसी भी एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।