अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करते ही जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने का आदेश दिया। ट्रंप का आदेश उनके समारोह के तुरंत बाद जारी किया गया था। यह आदेश के बाद देश में गैर अमेरिकी नागरिक माता-पिता से पैदा हुए बच्चों को अमेरिकी नागरिकता देने की प्रथा को समाप्त कर देगा। राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश के लिए निर्धारित समय सीमा के बीच अमेरिका में इंडियन कपल्स 20 फरवरी, 2025 से पहले अपने बच्चों को नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल डिलीवरी करा रहे हैं।
अमेरिका में कई इंडियन कपल्स 20 फरवरी की टाइम लिमिट से पहले डिलीवरी के लिए समय से पहले सी-सेक्शन का विकल्प चुन रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, C-सेक्शन का विकल्प चुनने वाली महिलाएं ज्यादातर गर्भावस्था के आठवें या नौवें महीने में हैं, हालांकि कुछ अभी भी डिलीवरी का समय पूरा होने से कुछ हफ्ते दूर हैं।
डॉक्टर्स को मिल रहे समय से पहले डिलीवरी के अनुरोध
न्यू जर्सी में मैटरनिटी स्पेशलिस्ट डॉ. एसडी रामा ने बताया कि उन्हें समय से पहले डिलीवरी के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उन्होंने टीओआई को बताया, “एक महिला जो सात महीने की प्रेग्नेंट है अपने पति के साथ जल्दी प्रसव कराने के लिए आई थी, हालांकि उसकी डिलीवरी मार्च में होनी है।”
गैर-अमेरिकी नागरिक कपल्स के बच्चों को नहीं मिलेगी बर्थराइट सिटीजनशिप
20 फरवरी के बाद, गैर-अमेरिकी नागरिक कपल्स से जन्मे बच्चे स्वाभाविक अमेरिकी नागरिक नहीं होंगे। गौरतलब है कि अमेरिका में अस्थायी H-1B और L1 वीजा पर काम करने वाले हजारों भारतीय हैं। वे ग्रीन कार्ड के लिए भी कतार में हैं जो अमेरिका में स्थायी निवास प्रदान करता है। जिन माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है, उनके बच्चे जन्म से अमेरिकी नागरिक नहीं होंगे। यही कारण है कि 20 फरवरी से पहले C-सेक्शन द्वारा बच्चों का जन्म कराने की होड़ मची हुई है।
क्या है अमेरिका की बर्थराइट सिटीजनशिप पॉलिसी जिसे ट्रंप ने खत्म किया?
टेक्सास की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ एसजी मुक्काला ने समय से पूर्व जन्म के खतरों के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि पिछले दो दिनों में उन्होंने लगभग 20 कपल्स से बात की है। उन्होंने कहा, “मैं कपल्स को यह बताने की कोशिश कर रही हूं कि भले ही यह संभव हो लेकिन समय से पहले जन्म से मां और बच्चे के लिए बहुत जोखिम होता है। जिससे होने वाली जटिलताओं में अविकसित फेफड़े, भोजन संबंधी समस्याएं, जन्म के समय कम वजन, तंत्रिका संबंधी जटिलताएं और बहुत कुछ शामिल हैं।
अमेरिका की बर्थराइट सिटीजनशिप
अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के आधार पर जन्मसिद्ध नागरिकता यह गारंटी देती है कि अमेरिकी धरती पर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को माता-पिता की नागरिकता या इमिग्रेशन स्थिति की परवाह किए बिना अमेरिकी नागरिकता प्रदान की जाती है। इनमें अप्रवासियों से जन्मे बच्चे भी शामिल हैं, चाहे वे दस्तावेज़ वाले हों या गैर-दस्तावेज वाले।
अपने पहले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के साथ, राष्ट्रपति ट्रंप ने गैर-नागरिक माता-पिता से अमेरिका में जन्मे बच्चों की बर्थराइट सिटीजनशिप को खत्म करने के लिए कदम उठाया है। उनके कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि अमेरिका में जन्मे बच्चे को नागरिकता प्राप्त करने के लिए, कम से कम एक माता-पिता को अमेरिकी नागरिक, कानूनी स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड धारक) या अमेरिकी सेना का सदस्य होना चाहिए। पढ़ें- पिता थे अप्रवासी-मां करती थी दूसरों के घरों में काम, जानें कितना बड़ा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का परिवार