अमेरिकी के ट्रंप प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अगर अब आपको अमेरिका का वीजा चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का यूजर नेम देना होगा। भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका वीजा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को एक बयान जारी किया, जिसमें चेतावनी दी गई कि सोशल मीडिया जानकारी का खुलासा न करने पर वीज़ा अस्वीकार किया जा सकता है और भविष्य के वीज़ा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

अमेरिकी दूतावास ने क्या कहा?

दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, “वीज़ा आवेदकों को डीएस-160 वीज़ा आवेदन पत्र पर पिछले 5 वर्षों से उपयोग किए गए प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म के सभी सोशल मीडिया यूजर्स नाम या हैंडल लिस्ट करने की आवश्यकता है। आवेदक हस्ताक्षर करने और जमा करने से पहले प्रमाणित करें कि उनके वीज़ा आवेदन में दी गई जानकारी सत्य और सही है। सोशल मीडिया जानकारी को छोड़ने पर वीज़ा अस्वीकार किया जा सकता है और भविष्य के वीज़ा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।”

इससे पहले 23 जून को, दूतावास ने F, M, या J गैर-आप्रवासी वीज़ा के लिए आवेदन करने वालों को सलाह दी थी कि वे जांच की सुविधा के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करें। इसने कहा, “कानून के तहत अमेरिका में उनकी पहचान और स्वीकार्यता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक था।” 2019 से अमेरिका ने अप्रवासी और गैर-आप्रवासी दोनों वीजा आवेदकों को वीजा आवेदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सोशल मीडिया पहचानकर्ता प्रदान करने की आवश्यकता बताई है। F और M श्रेणियां छात्र वीजा से संबंधित हैं, जबकि J वीजा एक्सचेंज विजीटर्स के लिए हैं।

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हर अमेरिकी वीजा निर्णय एक राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय है- अमेरिका

गुरुवार के कम्युनिकेशन में दो डिजिटल पोस्टर शामिल थे। एक में लिखा था, “हर अमेरिकी वीजा निर्णय एक राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय है।” पोस्टर पर एक और नोट में कहा गया था, “संयुक्त राज्य अमेरिका को वीजा आवेदकों को वीजा आवेदन पत्रों पर सोशल मीडिया यूजर देने की आवश्यकता है। हम अपनी वीजा स्क्रीनिंग और जांच में सभी उपलब्ध जानकारी का उपयोग करते हैं।”

ये चेतावनी ट्रंप प्रशासन के तहत इमिग्रेशन नीति के बीच आए हैं, खासकर लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में हाल ही में हुई कार्रवाई के बाद। 24 जून को दूतावास ने अपनी स्थिति दोहराते हुए कहा कि अमेरिका ने आव्रजन कानूनों के प्रवर्तन को बढ़ा दिया है और उल्लंघन करने वालों को भविष्य में वीजा पात्रता के लिए हिरासत, निर्वासन और स्थायी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।”

अमेरिका ने आगे चेतावनी दी, “अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वालों को जेल की सजा और निर्वासन का सामना करना पड़ेगा।” दूतावास ने इस महीने कई बयान जारी किए हैं, जिसमें अमेरिकी इमिग्रेशन कानून के पालन करने पर जोर दिया गया है। 19 जून को इसने आवेदकों को याद दिलाया कि अमेरिकी वीजा एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं।

अमेरिका ने कहा, “वीजा जारी होने के बाद स्क्रीनिंग बंद नहीं होती है क्योंकि अगर कोई कानून तोड़ता है तो अधिकारी इसे रद्द कर सकते हैं। छात्र या विजिटर वीजा पर रहते हुए अवैध ड्रग्स का उपयोग करना या अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करना किसी को भविष्य के अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य बना सकता है।