पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान को एक मोर्चे पर राहत मिली है तो दूसरे मोर्चे पर कल उनके लिए फैसला आएगा। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने राजद्रोह के मामले से उनकी जान बचा दी। अदालत ने केस ही रद्द कर दिया। दूसरी तरफ तोशाखाना केस में कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसला देगा। इमरान खान तीन साल की सजा पाकिस्तान की अटक जेल में काट रहे हैं। हाईकोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला रिजर्व रख लिया है।

बलूचिस्तान उच्च न्यायालय ने खान के खिलाफ दर्ज एक केस रद्द कर दिया। ये देशद्रोह के मामले में दायर किया गया था। एक भाषण के दौरान सरकारी संस्थानों और उनके अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था। बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस गुल हसन तरीन की सदस्यता वाली दो सदस्यीय बेंच ने इंसाफ लॉयर्स फोरम के इकबाल शाह की याचिका पर यह फैसला सुनाया।

तोशाखाना मामले में हाईकोर्ट मंगलवार सुबह 11 बजे सुनाएगा

तोशाखाना मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि वो फैसला मंगलवार को सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। इससे पहले दिन में उच्च न्यायालय ने उस अपील की सुनवाई फिर से शुरू की, जो उसने 22 अगस्त से सुननी शुरू की थी। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमजद परवेज के बीमार होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो पाने के बाद शुक्रवार को सुनवाई स्थगित कर दी गई थी।

इमरान खान के वकील लतीफ खोसा ने उनकी सजा के खिलाफ अपनी बहस बृहस्पतिवार को पूरी कर ली थी। उन्होंने जोर देकर कहा था कि यह फैसला बहुत जल्दबाजी में दिया गया और खामियों से भरा हुआ है। उन्होंने अदालत से फैसले को रद्द करने का आग्रह किया था, लेकिन बचाव पक्ष ने अपनी बहस को पूरी करने के लिए और समय दिए जाने की मांग की थी।