पीएम नरेंद्र मोदी के हालिया पाकिस्‍तान दौरे के खिलाफ वहां की लाहौर अदालत में दायर याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि जाड़े की छुट्टियों के दौरान इस पर सुनवाई करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि मोदी के दौरे को चुनौती देने वाली याचिका को लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने खारिज कर दिया है।

याचिका दाखिल करने वाले का नाम मुनीर अहमद है। द नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को उन्‍होंने आरोप लगाया था कि मोदी और उनके साथ 120 सदस्‍यों का प्रतिनिधिमंडल बिना किसी आधिकारिक इजाजत के पाकिस्‍तान आया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि मोदी के पाकिस्‍तान आने की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली और कोई भी कानूनी प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई। इस मामले में पाकिस्‍तान सरकार, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट सिक्‍युरिटी फोर्स को पार्टी बनाया गया था।

बता दें कि मोदी एक सरप्राइज विजिट के तहत 25 दिसंबर को लौहार गए थे। उन्‍होंने यहां पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की और उन्‍हें जन्‍मदिन की बधाई भी दी। मोदी पाकिस्‍तानी पीएम के साथ उनके पुश्‍तैनी घर भी गए। दोनों ने करीब डेढ़ घंटे का वक्‍त साथ बिताया।

Read also: 

PHOTOS: मिलिए, नवाज शरीफ की नवासी मेहरूनिसा से, जिनकी शादी में गए थे PM मोदी 

मीडिया में कयास: दो महीने पहले शुरू हो गई थी PM मोदी की सरप्राइज विजिट की तैयारी?