मुंबई में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान की हिरासत में है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी एक बयान मे बताया गया है कि वह वहां 78 साल की जेल की सजा काट रहा है। 12 फरवरी, 2020 से सजा काट रहा हाफिज सईद सात आतंकी वित्तपोषण मामलों में दोषी है। सुरक्षा परिषद समिति ने दाएश और आईएसआईएल को निशाना बनाते हुए पिछले महीने उन लोगों और संगठनों की सूची में कुछ नामों में संशोधन किया, जिनके खिलाफ यात्रा प्रतिबंध, हथियार प्रतिबंध और संपत्ति जब्त किए जाने जैसी कार्रवाई हो सकती है। हाफ़िज़ सईद के बारे में समिति की वेबसाइट पर 9 मार्च 2009 को जानकारी उपलब्ध कराई गई, जबकि इसे 19 दिसंबर 2023 को अपडेट किया गया था।

10 दिसंबर 2008 को उसे आतंकी के रूप में लिस्टेड किया गया

संयुक्त राष्ट्र की ओर से बताया गया, “हाफिज मुहम्मद सईद को 10 दिसंबर 2008 को संकल्प 1822 (2008) के पैराग्राफ 1 और 2 के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा और अल कायदा से जुड़े होने के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।” संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, “संकल्प 1822 (2008) के अनुच्छेद 13 और उसके बाद के संबंधित प्रस्तावों के अनुसार, आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति इसमें शामिल व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के लिए सूची के कारणों की एक संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराती है।

पिछले दिसंबर में भारत ने उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजा था

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच के अनुसार, इससे पहले दिसंबर में, पाकिस्तान को 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफ़िज़ सईद के प्रत्यर्पण के लिए भारत का अनुरोध प्राप्त हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है। मुमताज ज़हरा बलोच ने एक बयान में कहा था, “पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाफ़िज़ सईद के प्रत्यर्पण की मांग की गई है।”

इसके बाद, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने एक विशेष मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए हाफिज सईद के भारत प्रत्यर्पण के संबंध में पाकिस्तान सरकार को एक अनुरोध भेजा है। एक साप्ताहिक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए प्रवक्ता ने कहा था, “हाफिज सईद भारत में कई मामलों में वांछित है। वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी भी है। इस संबंध में हमने जरूरी सहायक दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान सरकार को एक विशेष मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए उसे भारत प्रत्यर्पित करने के लिए एक अनुरोध भेजा है।”