International Crimes Tribunal Verdict On Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने दोषी माना है और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। ट्रिब्यूनल ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल को फांसी की सजा दी है। वहीं पूर्व महा पुलिस निरीक्षक को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
लगभग 400 पन्नों में यह फैसला तैयार किया गया है। जस्टिस गुलाम मुर्तज़ा की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच यह फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने कहा है कि मानव अधिकार संगठनों और अन्य कई संस्थाओं की रिपोर्टों पर विस्तृत विचार किया गया है। इन रिपोर्टों में हर तरह की क्रूरता का उल्लेख है। कोर्ट ने माना है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए थे। यहां तक कहा गया है कि शेख हसीना ने बम हमलों की अनुमति भी दी थी। अदालत ने इस मामले में शेख हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन को भी आरोपी माना है।
इस मामले में फैसला पहले 13 नवंबर को आना था, लेकिन बाद में तारीख बदलकर 17 नवंबर कर दी गई। 22 अक्टूबर तक सभी पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कर दी थीं। वैसे इस फैसले की वजह से बांग्लादेश एक बार फिर अशांत हो चुका है, कई जगहों से हिंसा की खबर आ रही है। इसके ऊपर आवामी लीग ने पहले ही बांग्लादेश बंद का आव्हान कर रख है। यूनुस सरकार ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए हिंसा करने वालों को गोली मारने का आदेश दिया है।
अभी के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवान चार जिलों में तैनात कर दिए गए हैं, इस लिस्ट में राजधानी ढाका को भी शामिल किया गया है। पिछली बार का हिंसा से सबक लेते हुए इस बार प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
