भारतीय मूल के एक व्यक्ति को सिंगापुर में पटाखे जलाने के एक मामले में करीब ढाई लाख रुपए जुर्माने और तीन हफ्तों तक जेल की सजा सुनाई है। पिछले साल देश में दिवाली समारोह के दौरान एक आवासीय परिसर के पास आतिशबाजी करने के मामले में शुक्रवार (12 अप्रैल) को सजा सुनाई गई। द न्यू पेपर की खबर के मुताबिक 29 वर्षीय जीवन अर्जुन ने लिटिल इंडिया दुकान से पटाखे खरीदे और उन्हें दीवाली समारोह पर 6 नवंबर 2018 को रात के 3.30 बजे जलाया। यिशुन में की गई आतिशबाजियों की तेज आवाज से पड़ोस के सार्वजनिक आवासीय परिसरों में रह रहे लोगों को परेशानी हुई।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतिशबाजी का प्रदर्शन पांच मिनट तक चला। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और किसी भी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
आतिशबाजी करने पर सुनाई सजाः जिला न्यायाधीश मार्विन बे ने गुरुवार (11 अप्रैल) को कहा कि अदालत जीवन द्वारा की गई आतिशबाजी और पटाखों को अपने पास रखने के मामले में सख्ती बरतेगी और इसलिए उसे तीन सप्ताह की जेल की सजा सुनाई जाती है और उस पर 5,000 सिंगापुर डॉलर (3,685 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना भी लगाया जाता है।
उन्होंने कहा कि आतिशबाजी से गंभीर चोट लग सकती है और सार्वजनिक आवास के पास आग लगने का खतरा हो सकता है। यही नहीं न्यायाधीश मार्विन ने आगे कहा कि रात 3 बजे आतिशबाजी करने से लोगों के बीच आतंकवाद संबंधी गतिविधियों का खौफ पैदा हो सकता है। इस दौरान अपनी सफाई में जीवन ने कहा कि वे अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले हैं और अपनी सास की देखभाल करते हैं जो मधुमेह से पीड़ित और नेत्रहीन हैं।