Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ अवमानना के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। आयोग ने इमरान खान को 25 जुलाई को सुबह 10 बजे तक पेश करने को कहा है। आयोग की ओर से कहा गया है कि अगर इमरान पेश नहीं हो रहे हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सामने लाएं।

लगातार नोटिस के बाद भी नहीं हुए पेश

बता दें कि इमरान खान लगातार नोटिस के बाद भी चुनाव आयोग के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। आयोग ने आदेश में कहा कि इमरान खान 16 जनवरी और 2 मार्च को नोटिस और जमानती गिरफ्तारी नोटिस जारी करने के बावजूद पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के सामने पेश नहीं हुए। आयोग की ओर से चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 4 (2) और अधिनियम और नियमों के अन्य सक्षम प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इमरान अहमद खान की गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

पुलिस को दिया गिरफ्तारी का आदेश

चुनाव आयोग ने इस्लामाबाद के आईजी को आदेश दिया है कि अगर इमरान खान पेश नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर सामने लाया जाए। ईसीपी सुनवाई से इमरान खान की लगातार अनुपस्थिति से नाराज है। ईसीपी के सदस्य निसार दुर्रानी की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने 11 जुलाई को पिछली सुनवाई में उमर को राहत देने के साथ-साथ खान और चौधरी के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पीठ ने सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख निर्धारित की थी।

इमरान खान ने क्या कहा

इस मामले में इमरान खान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मुझे हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए एक और वारंट निकाला गया। वहीं पाकिस्तान की एक अदालत में इमरान की पत्नी बुशरा बीबी , दो बहनों और एक के खिलाफ सुनवाई हुई है। इसमें दोनों बहनों और रिश्तेदारों को भगोड़ा घोषित किए जाने की कवायद शुरू हो गई।

इनपुट- एजेंसी