H-1B Visa Rules: H-1B वीजा नियमों और 1 लाख डॉलर के शुल्क के नए प्रावधानों के चलते प्रवासियों को मुसीबत बढ़ गई थी। अब इस मामले में अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। इसको लेकर अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने स्पष्ट किया है कि एच-1बी वीजा में स्थिति परिवर्तन के लिए घोषित 100,000 डॉलर का शुल्क मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा।

दरअसल, सोमवार को USCIS के दिशानिर्देशों के माध्यम से यह स्पष्टीकरण आया है। इसमें पुष्टि की गई है कि पहले से ही वैध वीज़ा पर अमेरिका में रह रहे व्यक्तियों को एच-1बी वीज़ा में अपना दर्जा बदलने के लिए आवेदन करते समय शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यह छूट उन मौजूदा एच-1बी वीज़ा धारकों को भी मिलेगी जो अपना दर्जा नवीनीकृत या बढ़ाना चाहते हैं।

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कामगारों को मिलेगी काफी हद राहत

ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी आदेश के चलते वहां के भारतीय कामगारों, अमेरिकी नियोक्ताओं और इमिग्रेशन वकीलों की चिंताएं काफी हद तक कम हो गई हैं। पहले जब 1 लाख डॉलर वसूलने की खबर आई थी तो वहां काम करने वाले विदेशी वर्कर्स की चिंता बढ़ गई थीं लेकिन नई गाइडलाइंस ने उन्हें राहत प्रदान की है।

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कौन सी कैटेगरी को मिली छूट?

बता दें कि यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने साफ कर दिया है कि यह 1 लाख डॉलर की फीस उन लोगों पर लागू नहीं होगी, जो पहले से अमेरिका में वैध वीजा पर रह रहे हैं। इसमें F-1 स्टूडेंट वीजा धारक, L-1 इंट्रा-कंपनी ट्रांसफरी और मौजूदा H-1B वीजा धारक शामिल हैं। ये अपने वीजा की रिन्यूअल या एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं।

इसके अलावा USCIS ने यह भी कहा कि 21 सितंबर 2025 से पहले जमा किए गए किसी भी H-1B आवेदन पर यह फीस लागू नहीं होगी। इसके अलावा H-1B वीजा धारक बिना किसी रोक-टोक के अमेरिका के अंदर और बाहर यात्रा कर सकते हैं। साथ ही F-1 वीजा से H-1B वीजा में बदलाव करने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भी यह फीस नहीं देनी होगी।

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