चीन में एक शख्स को काम के दौरान ऑफिस में झपकी लेते हुए पाये जाने पर नौकरी से निकाल दिया गया। पर, अनोखी बात यह रही कि उसके बाद उसे 40 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया गया। चीन के एक व्यक्ति को काम के दौरान झपकी लेने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। जिसके बाद उसने कंपनी पर मुकदमा दायर किया और उसे 40.71 लाख रुपए का हर्जाना दिया गया।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, Zhang नाम का यह व्यक्ति चीन के जियांग्सू प्रांत में स्थित एक केमिकल कंपनी में काम करता था और 20 साल से कंपनी में कार्यरत था। झपकी लेने की घटना के कारण नौकरी से निकाले जाने से पहले वह कई सालों तक विभागाध्यक्ष के पद पर काम करता रहा। इस साल की शुरुआत में झांग पिछले दिन देर तक काम करने के बाद अपने ऑफिस डेस्क पर सो गया था।
Zhang के झपकी लेने की घटना ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी। घटना के दो हफ्ते बाद, HR डिपार्टमेंट ने झांग के प्रबंधकों को इस बारे में सूचित किया। एचआर कर्मचारियों ने झांग से यह भी पूछा कि वह ऑफिस में कितनी देर सोया था। जिस पर झांग ने जवाब दिया कि वह लगभग एक घंटे या उससे भी कम समय तक सोया था।
काम पर सोते हुए पकड़ा गया था शख्स
जिसके बाद कंपनी के एचआर विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि झांग थकान के कारण काम पर सोते हुए पकड़े गए थे। साथ ही एक दस्तावेज भी निकाला जिस पर झांग ने हस्ताक्षर किए थे। लेबर यूनियन के साथ परामर्श के बाद, कंपनी ने औपचारिक बर्खास्तगी नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि झांग का व्यवहार कंपनी की सख्त जीरो-टॉलरेंस डिसिप्लिन पॉलिसी का उल्लंघन था।
नोटिस में लिखा था, “कॉमरेड झांग, आप 2004 में कंपनी में शामिल हुए थे और आपने एक ओपन-एंडेड रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, काम के दौरान सोने का आपका व्यवहार कंपनी की नीति का गंभीर उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, यूनियन की मंजूरी के साथ कंपनी ने आपको निकालने का फैसला किया है, जिससे आपके और कंपनी के बीच सभी लेबर करार समाप्त हो गए हैं।”
कंपनी ने नौकरी से निकाला तो शख्स ने किया अदालत का रुख
Zhang का हालांकि, मानना था कि उनकी बर्खास्तगी अन्यायपूर्ण थी और उन्होंने कंपनी के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया। केस की सुनवाई अदालत ने स्वीकार किया कि नियोक्ताओं को रेगुलेटरी वायलेशन के लिए करार खत्म करने का अधिकार है लेकिन ऐसी कार्रवाइयों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।
ताइक्सिंग पीपुल्स कोर्ट के जज ने कहा, “नौकरी के दौरान Zhang का सोना पहली बार किया गया अपराध था और इससे कंपनी को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। झांग की दो दशकों की उत्कृष्ट सेवा, पदोन्नति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने निर्धारित किया कि एक ही उल्लंघन के कारण उन्हें नौकरी से निकालना अत्यधिक अनुचित था। अदालत ने आखिरकार झांग के पक्ष में फैसला सुनाया और कंपनी को उन्हें 40.71 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
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