केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सोमवार को अनुचित व्यापार प्रथाओं (Unfair Trade Practices) को रोकने और होटल और रेस्‍टोरेंट में सर्विस चार्ज लगाने के संबंध में उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देश जारी किए। नई गाइडलाइंस के तहत उपभोक्ता 1915 नंबर पर कॉल करके होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सीसीपीए की स्थापना जुलाई 2020 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, संरक्षित करना, लागू करना, उल्लंघन करने वालों की जांच और उन्हें दंडित करना है।

क्या कहते हैं सीसीपीए के दिशानिर्देश?

सीसीपीए ने रेस्‍टोरेंट और होटलों की ओर से सर्विस चार्ज लगाने के संबंध में पांच प्रमुख दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिस पर लंबे समय से एक विवाद होता रहा है और समय-समय पर उपभोक्ताओं इसके खिलाफ शिकायत करते रहे हैं। जारी दिशानिर्देश कहते हैं कि…

  1. कोई भी होटल या रेस्‍टोरेंट बिल में खुद या डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेगा।
  2. किसी अन्य नाम से उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा।
  3. कोई भी होटल या रेस्‍टोरेंट उपभोक्ता को सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर है।
  4. सर्विस चार्ज के आधार पर होटल या रेस्‍टोरेंट में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया जाएगा।
  5. खाने के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा।

इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले में ग्राहक क्या कर सकता है?

अगर कोई ग्राहक अपने बिल में सर्विस चार्ज लगा हुआ देखता है, तो उसके पास चार विकल्प है। पहला सबसे पहले वह होटल और रेस्‍टोरेंट से सर्विस चार्ज हटाने को लेकर अनुरोध कर सकता है। दूसरा, वह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर शिकायत दर्ज करा सकता है, बता दें, इसके लिए आपको 1915 नंबर पर कॉल करना होगा। तीसरा विकल्प है कि ग्राहक सीधे जाकर उपभोक्ता आयोग के पोर्टल (edaakhil) पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। चौथा विकल्प है कि वह सीसीपीए की ओर से जांच के लिए जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज करा सकता है या फिर वह सीधे सीसीपीए को सीधे मेल के जरिए अपनी शिकायत भेज सकता है।

ये दिशानिर्देश किस कानून के तहत जारी किए गए हैं?

सीसीपीए ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 (2) (I) के तहत दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह दिशानिर्देश केंद्र के 2017 के दिशानिर्देशों के अतिरिक्त हैं जो होटल और रेस्‍टोरेंट द्वारा उपभोक्ताओं पर सेवा शुल्क लगाने पर रोक लगाते हैं।