पंजाब के मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय (Chandigarh University) के गर्ल्स हॉस्टल से कथित तौर पर छात्राओं के निजी वीडियो (Private Video) वायरल किए जाने घटना सामने आयी है। इस मामले में पुलिस ने हॉस्टल की ही एक लड़की और दो अन्य लड़कों को गिरफ्तार किया है।

Continue reading this story with Jansatta premium subscription
Already a subscriber? Sign in करें

पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रबंधन का दावा है कि आरोपी लड़की ने सिर्फ अपनी फोटो लड़के को भेजी है। अभी तक की जांच में किसी दूसरी छात्रा का निजी वीडियो सामने नहीं आया है। कुछ छात्राओं द्वारा आत्महत्या करने की कोशिश की बात भी कही जा रही थी, लेकिन पुलिस ने इसका खंडन किया है और अफवाहों से बचने की अपील की है।

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का मामला सामने के आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जैसे- अगर सच में किसी का निजी वीडियो लीक हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? मामला कहां दर्ज कराना चाहिए? क्या इंटरनेट पर डाल दिया गया वीडियो हटाया जा सकता है?

निजी वीडियो लीक होने पर क्या करें?

निजी वीडियो इंटरनेट पर डाले जाने का पता चलते ही नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज कराएं। अगर ऐसी घटना किसी महिला के साथ हुई है, तो वह नजदीकी महिला थाना भी जा सकती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर किसी भी वजह से पुलिस स्टेशन जाना संभव नहीं है, तो  https://cybercrime.gov.in शिकायत दर्ज कराएं।

साथ ही आपने जहां-जहां भी निजी फोटो/वीडियो देखा है, उस प्लेटफार्म की जानकारी नोट कर लें। स्क्रीनशॉट और यूआरएल(लिंक) सेव कर लें। पुलिस और साइबर सेल को जितनी ज्यादा जानकारी उपलब्ध करायी जाती है, उन्हें ओरिजिनल सोर्स ढूंढने में उतनी ही आसानी होती है।

सोशल मीडिया या YouTube पर रिपोर्ट करें

अगर निजी वीडियो/फोटो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या YouTube पर नजर आए, तो एब्यूज रिपोर्ट करें। अगर संभव हो तो अपने करीबियों से भी रिपोर्ट करवाएं। ऐसा करने पर फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे सोशल मीडिया साइट्स खुद उस कंटेंट को हटा देते हैं।

क्या पुलिस भी इंटरनेट से हटा सकती है वीडियो?

पुलिस खुद तो इंटरनेट से वीडियो को नहीं हटा सकती लेकिन शिकायत दर्ज होने के बाद विभिन्न प्लेटफॉर्म को सूचित कर आपत्तिजनक कंटेंट को हटवा जरूर सकती है। ऐसे मामलों में अगर कोई नोडल ऑफिसर सोशल मीडिया साइट्स को शिकायत भेजता है, तो 48 घंटों के अंदर आपत्तिजनक वीडियो या फोटो को हटा दिया जाता है।

क्या होती है सजा?

प्राइवेट वीडियो और फोटो वायरल करना एक गंभीर अपराध है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मामले की ही बात करें तो आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 सी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। IPC की धारा 354-C स्त्री की लज्जा भंग करने और आपत्तिजनक हरकत करने से जुड़ा है। इस धारा के तहत दोष साबित होने पर एक से पांच साल तक के कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है।

आईटी एक्ट में विभिन्न धाराएं होती हैं। सभी के तहत अलग-अलग सजा का प्रावधान है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि किसी महिला का नग्न वीडियो फॉरवर्ड करना आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत अपराध है।

Jansatta.com पर पढ़े ताज़ा मुद्दा समझें समाचार (Explained News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जनसत्ता की हिंदी समाचार ऐप डाउनलोड करके अपने समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं ।
First published on: 19-09-2022 at 15:38 IST