जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission Jaipur II), जयपुर II ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के साथ-साथ विमल पान मसाला निर्माता जे बी इंडस्ट्रीज को पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर नोटिस जारी किया है।आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने आदेश जारी कर उन्हें 19 मार्च को पेश होने को कहा है।
आयोग ने जयपुर के अधिवक्ता योगेन्द्र सिंह बडियाल (68) की शिकायत के बाद नोटिस जारी किया, जिन्होंने कहा कि वह सामाजिक सेवाओं और सामाजिक जागरूकता गतिविधियों में भाग लेते हैं और समाज के उत्थान और सामाजिक बुराइयों और दुष्प्रचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं।
योगेन्द्र सिंह बडियाल ने दावा किया कि एक्टर विमल में केसर मिलाए जाने के बारे में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बाजार में केसर की कीमत 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है और गुटखा की कीमत केवल 5 रुपये है। इसलिए केसर मिलाना तो दूर, इसकी खुशबू भी उक्त उत्पाद में नहीं मिलाई जा सकती।
उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की दो धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की है, धारा 35 (किसी भी सामान की बिक्री या वितरण या बिक्री या वितरण के लिए सहमति या प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए सहमति के संबंध में शिकायत) और धारा 89, जिसमें कहा गया है कि कोई भी निर्माता या सेवा प्रदाता जो गलत या भ्रामक विज्ञापन बनवाता है जो उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है, उसे दो साल तक की कैद और दस लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
बदियाल की याचिका में कहा गया है कि प्रोडक्ट की टैगलाइन है, “दाने दाने में है केसर का दम” जिसके कारण कंपनी करोड़ों का कारोबार कर रही है, क्योंकि आम आदमी नियमित रूप से उसका सेवन कर रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माता को भी पता है ये प्रोडक्ट हानिकारक है, इसके बावजूद, झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के आधार पर आम जनता को केसर के नाम पर मसाला खरीदने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस गलत सूचना के कारण आम जनता को जान और स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है, और इसके भविष्य में गंभीर परिणाम होंगे।