मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में अवैध रूप से एक एके 56 राइफल रखने और उसे नष्ट करने को लेकर पुणे के यरवदा केंद्रीय जेल में पांच साल की सजा काट रहे बालीवुड अभिनेता संजय दत्त को 25 फरवरी को रिहा किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यहां बताया कि संजय दत्त को सजा आधिकारिक रूप से खत्म होने की तारीख से 103 दिन पहले 25 फरवरी को ‘‘अच्छे व्यवहार’’ के आधार पर छोड़ा जाएगा।
संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी ठहराया गया था और पांच साल की सजा सुनायी गयी थी। संजय दत्त मामले में फैसला सुनाए जाने के पहले 18 महीने जेल में बिता चुके हैं। उच्चतम न्यायालय ने 2013 में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था और उसके बाद संजय दत्त शेष 42 महीने की सजा काट रहे हैं।
दिसंबर 2014 में 14 दिनों की छुट्टी (फर्लो) मिलने के बाद उन्हें सात जनवरी को वापस जेल लौटना था लेकिन उन्होंने जेल अधिकारियों से छुट्टियां बढ़ाने का अनुरोध किया था। जेल अधिकारियों ने आग्रह को खारिज कर दिया लेकिन अभिनेता को इसकी जानकारी नौ जनवरी को दी थी। इस मामले में जांच के बाद संजय दत्त को देरी के लिए क्लीन चिट दी गयी थी। गृह मंत्रालय ने फैसला करने में देरी को लेकर यरवदा केंद्रीय जेल के दो अधिकारियों को मेमो जारी किया था।