सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कई स्टैंड-अप कॉमेडियन्स को दिव्यांग व्यक्तियों पर असंवेदनशील चुटकुले बनाने के लिए कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने साफ कहा कि इस तरह की टिप्पणी न सिर्फ समाज की भावनाओं को आहत करती है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा को भी पार करती है।
मामला क्या है?
यह विवाद SMA Cure Foundation द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें कॉमेडियन्स समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर पर दिव्यांग व्यक्तियों का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया कि इन कलाकारों ने अपने कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर ऐसी टिप्पणियाँ कीं, जिनसे दिव्यांगजनों की गरिमा आहत हुई।
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अदालत का रुख
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान Article 19 और Article 21 का हवाला देते हुए कहा:
“अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। जब यह किसी अन्य समुदाय की गरिमा को ठेस पहुँचाती है, तो गरिमा का अधिकार सर्वोपरि होगा।”
अदालत ने कॉमेडियन्स को निर्देश दिया कि वे न केवल अदालत के समक्ष, बल्कि अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी बिना शर्त माफी जारी करें। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में इस तरह की हरकत दोहराई गई, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
केंद्र को गाइडलाइन बनाने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर अपमानजनक या भेदभावपूर्ण कंटेंट पर रोक लगाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार करे।
अदालत ने कहा कि ये गाइडलाइन “बिना सोचे-समझे” नहीं बनाई जानी चाहिए, बल्कि इसमें सभी हितधारकों की राय शामिल होनी चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों का अपमान करने वाली स्पीच पर कठोर रोक लगाने की ज़रूरत बताई गई।
बड़े नाम भी विवाद में
यह याचिका उन मामलों के साथ भी सूचीबद्ध थी, जिनमें यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और क्रिएटर आशीष चंचलानी ने अपने खिलाफ अलग-अलग जगहों पर दर्ज एफआईआर को क्लब करने की मांग की थी। मामला Samay Raina’s India’s Got Latent विवाद से जुड़ा है, जिसने सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया।
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