भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव अब ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के अलावा किसी अन्य म्यूजिक कंपनी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके किसी दूसरी कंपनी के साथ गाना गाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने खेसारी के लिए ये फैसला सुनाया है।
दरअसल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और खेसारी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जिसमें दोनों के बीच डील हुई थी कि 30 महीनों के अंदर वह खेसारी के साथ 200 गाने करेंगे। ये डील 5 करोड़ रुपये में पक्की हुई थी। लेकिन खेसारी ने कंपनी को केवल 89 गाने दिए। 30 महीने तो बीते लेकिन खेसारी शर्त के मुताबिक 200 गाने नहीं दे पाए और उन्होंने अन्य कंपनियों के साथ गाने किए। इसके बाद ग्लोबल म्यूजिक कंपनी ने खेसारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
इसी कड़ी में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए खेसारी को 30 सितंबर 2025 तक अपने गाने पूरे करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उनके किसी भी कंपनी के साथ गाने करने पर भी रोक लगा दी है।
क्यों खेसारी ने तोड़ा कॉन्ट्रैक्ट
खेसारी ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, ये ही कारण है कि उन्होंने एग्रीमेंट ठीक से नहीं समझे थे। उन्होंने इसे ग्लोबल म्यूजिक कंपनी की साजिश बताया है। हालांकि कोर्ट ने खेसारी के इस तर्क को मानने से इमकार कर दिया है और एग्रीमेंट के मुताबिक अपना काम पूरा करने को कहा है।
भले ही वह किसी के म्यूजिक कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन वह फिल्मों में काम, टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर फैंस को एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन खेसारी ने कहा है कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन वह चुप नहीं बैठेंगे।