टीवी के सबसे बड़े रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss) को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फरमान जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘बिग बॉस’ के 17वें सीजन की अवैध स्ट्रीमिंग को रोकने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने शो के कंटेंट के अवैध डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
दरअसल कई वेबसाइट्स पर शो के आने वाले या बीते एपिसोड का प्रसारण दिखाया जाता है। जिससे शो के निर्माताओं को घाटा हो रहा है। PTI द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कई वेबसाइट के बारे में बताया गया था, जो बिना लाइसेंस और अनऑथराइज्ड तरीके से शो का ब्रॉडकास्ट कर रही हैं। शो के कंटेंट को अवैध रूप से ब्रॉडकास्ट कर रही वेबसाइट्स के कारण पायरेसी को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ ही इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।
कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई वेबसाइट अवैध रूप से Bigg Boss का प्रसारण करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आपत्तिजनक वेबसाइटों पर लगाम नहीं लगाई गई तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।
कोर्ट ने ये भी कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे Jiocinema आदि सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म हैं और अगर अवैध वेबसाइट्स पर शो का कंटेंट टेलीकास्ट होता है तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी भारी नुकसान हो सकता है।
कोर्ट ने’बिग बॉस’ के किसी भी एपिसोड के प्रसारण, टेलीकास्टिंग, स्ट्रीमिंग, रीट्रांसमिटिंग और होस्टिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि अगर ‘बिग बॉस’ नाम की कोई और वेबसाइट या इसका प्रसारण करने वाली कोई अन्य वेबसाइट पाई जाती है तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।