फिल्म अभिनेता रितिक रोशन को उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से थोड़ी राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि धोखाधड़ी के एक मामले में उनके खिलाफ चार हफ्तों तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। दरअसल, रितिक और एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तीन निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।
अगली सुनवाई तक ही लगी है रोकः न्यायमूर्ति जी श्रीदेवी ने मंगलवार (9 जुलाई) को आपराधिक कार्यवाही खत्म करने के अनुरोध वाली निदेशकों और अभिनेता की याचिका पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। अदालत ने पुलिस को अंतरिम निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। शिकायतकर्ता शशिकांत और पुलिस को चार हफ्तों के भीतर अपने जवाब देने को कहा गया है।
वजन घटाने के झूठे दावे का आरोपः ‘कल्टफिट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड’ के तीन निदेशकों और इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रितिक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने वजन घटाने के संबंध में झूठे वादे किये। शहर के निवासी शशिकांत ने आरोप लगाया कि उसे ‘कल्टफिट फिटनेस सेंटर’ में रोजाना ‘वर्कआउट सेशन’ नहीं दिए गए जबकि उन्होंने असीमित कक्षाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया था।
कंपनी ने दावा खारिज कर लगाया ये आरोपः दूसरी तरफ कंपनी का दावा है कि उन्होंने उसके कर्मचारियों से अनुचित और हिंसक तरीके से व्यवहार किया और रोशन को गलत तरीके से इस मुद्दे में फंसाया गया।