पंजाबी रैपर बोहेमिया को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार बोहेमिया बिना अनुमति के परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इस खबर से उनके फैंस खासा दुखी हैं। हम आपको ये आदेश हाईकोर्ट ने सागा म्यूजिक की याचिका पर जारी किया है। सागा म्यूजिक ने बोहेमिया के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बोहेमिया को कहीं भी गाने से पहले, म्यूजिक वीडियो बनाने से पहले या फैंस के बीच परफॉर्म करने से पहले सागा म्यूजिक की लिखित अनुमति लेनी होगी। अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली तो वह सिंगिंग या परफॉर्म नहीं कर सकेंगे।
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक 16 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अनीश दयाल ने सागा म्यूजिक की याचिका पर ये अंतरिम आदेश जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 फरवरी को की जाएगी।
कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि बोहेमिया या उनसे जुड़े लोग याचिकाकर्ता पर अपमानजनक टिप्पणी नहीं करे। केवल बोहेमिया ही नहीं, इस मामले में अन्य लोगों को भी नोटिस जारी हुआ है।
साल 2019 का है मामला
आपको बता दें कि ये मामला साल 2019 से हाईकोर्ट में चल रहा है। सागा म्यूजिक ने बोहेमिया पर आरोप लगाया था कि रैपर ने उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसका उल्लंघन हुआ है।
सागा म्यूजिक की ओर से कहा गया था कि बोहेमिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वह पूरे 45 महीने तक इसी कंपनी के साथ काम करेंगे। इस दौरान वह किसी अन्य म्यूजिक ग्रुप या आर्टिस्ट के साथ काम नहीं कर सकते। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि बोहेमिया के सभी गाने, वीडियो, परफॉर्मेंस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सागा म्यूजिक के होंगे। बोहेमिया पर आरोप है कि उन्होंने इन सभी शर्तों का उल्लंघन किया है।