दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीतकार एआर रहमान को ‘पोन्नियिन सेलवन 2’ फिल्म के गीत ‘वीरा राजा वीरा’ के कॉपीराइट केस में राहत दी है। कोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें रहमान और फिल्म निर्माताओं को गीत के क्रेडिट में बदलाव करने और 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था।

क्या है मामला?

उस्ताद फैज वसीफुद्दीन डागर ने एआर रहमान पर आरोप लगाया था कि उनके गीत ‘वीरा राजा वीरा’ में उनके परिवार की रचना ‘शिव स्तुति’ की नकल की गई है। डागर ने दावा किया था कि दोनों गीतों की धुन, लय और संगीत संरचना लगभग समान हैं।

कोर्ट का फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2023 में रिलीज होने वाली तमिल फिल्म ‘पोन्नियिन सेलवन 2’ (PS2) के गाने ‘वीरा राजा वीरा’ से संबंधित कॉपीराइट विवाद में संगीतकार एआर रहमान के खिलाफ पहले जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया। एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा जारी इस निषेधाज्ञा में रहमान और फिल्म के निर्माताओं को सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डागर बंधुओं को क्रेडिट देना अनिवार्य किया गया था, साथ ही 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था और 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था।

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न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने रहमान की अपील स्वीकार करते हुए कहा, “हमने अपील स्वीकार कर ली है। हमने समवर्ती राय लिखी है। हमने एकल न्यायाधीश के विवादित आदेश को रद्द कर दिया है।”

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एकल न्यायाधीश ने 25 अप्रैल को डागर के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करते हुए पहले ही फैसला सुना दिया था। न्यायाधीशों ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने गलत माना था कि गीत को प्रस्तुत करने वाले कलाकार ही इसके रचनाकार होते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस फैसले से कॉपीराइट उल्लंघन के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रहमान और फिल्म निर्माताओं को अभी भी इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है