बंबई उच्च न्यायालय ने एआईबी रोस्ट शो के मामले में शहर की पुलिस को फिल्मकार करण जौहर को गिरफ्तार करने से रोक दिया।

न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने पुलिस को 16 मार्च तक जौहर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोक दिया। इसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई है।

अदालत ने पिछले सप्ताह इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से पुणे पुलिस को रोक दिया था। इन 14 लोगों के जौहर, अभिनेता अर्जुन कपूर एवं रणवीर सिंह शामिल हैं।