चुनावी सीजन चल रहा है और ऐसे में क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2 रुपए से आप वोटिंग के वक्त क्या कर सकते हैं। दरअसल आप दो रुपए की फीस देकर किसी व्यक्ति के वोट को चैलेंज कर सकते हैं कि वो असली वोटर है या नहीं। यही नहीं इसके साथ ही यदि शिकायत सही होती है तो चैलेंज करने वाले के दो रुपए लौटा दिए जाते हैं और फर्जी वोटर को पुलिस के पास पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अगर शिकायत गलत पाई गई तो शिकायतकर्ता के दो रुपए जब्त हो जाएंगे इसके साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है।

कहीं आपका वोट किसी और ने तो नहीं डाल दिया…
ईवीएम का इस्तेमाल शुरू होने के बाद हर वोटिंग केन्द्र में 20 बैलेट पेपर दिए जाते हैं। दरअसल 20 बैलेट पेपर टेंडर वोट के हालात के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि मान लें कि कोई व्यकित वोट डालने के लिए पहुंचा और उसे पता चला कि उसके नाम का वोट डाला डा चुका है। ऐसे केस में पीठासीन अधिकारी इसकी जांच करते हैं। जिसके नाम से बोगस वोटिंग हुई रहती है उसे बैलेट पेपर के जरिए वोट डालने के लिए कहा जाता है। इसे टेंडर वोट कहते हैं। इस वोट को लिफाफे में बंद करके रखा जाता है।

आखिर क्यों वोट के वक्त पीछे होते हैं मतदान अधिकारी
दरअसल चैलेंज वोट में एक नियम ये भी है कि वोटर की उंगली में अमिट स्याही लगी होने पर उसका वोट चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए बूथों में पार्टियों के एजेंटों को पहले नंबर के मतदान अधिकारी के पीछे बैठाया जाता है। ताकि वो ये कंफर्म कर सकें कि जो शख्स वोट डाल रहा है वो असल में वही है या नहीं।

5 राज्यों में हैं चुनाव
गौरतलब है कि 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव जारी हैं। चुनाव 12 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच संपन्न होंगे वहीं 11 दिसंबर को नतीजे सामने होंगे।