भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। आयोग ने सिद्धू को 72 घंटे के लिए किसी भी तरह की जनसभा, रोडशो, रैली या मीडिया के साथ बातचीत पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई 23 अप्रैल सुबह 10 बजे से अमल में लाई जाएगी। दरअसल, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ यह कार्रवाई उस टिप्पणी के लिए है, जिसमें उन्होंने बिहार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट रहने और वोट नहीं बंटने की अपील की थी। शनिवार को चुनाव आयोग ने सिद्धू को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
नोटिस जारी करने के बाद आयोग ने कहा था कि सिद्धू ने प्रथम-दृष्टया आदर्श आचार संहिता, चुनाव कानून और राजनीतिक प्रचार के लिए धार्मिक मामलों का जिक्र करके सुप्रीम कोर्ट की रोक का उल्लंघन किया है। सिद्धू को जवाब देने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी गई थी।
Election Commission of India bars Punjab Minister Navjot Singh Sidhu from holding any public meeting, road show, public rally & interviews in media in connection with ongoing elections, for 72 hours from 10 am on 23 April 2019. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/VqPOjAAOg2
— ANI (@ANI) April 22, 2019
बिहार के कटिहार में सिद्धू ने मुस्लिम मतदाताओं से वोट नहीं बंटने देने की अपील की थी। इसके बाद उनके खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के साथ-साथ दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी। कांग्रेस नेता ने 16 अप्रैल को कटिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था और मुस्लिम वोटरों को मोदी के खिलाफ एकजुट होकर वोट करने की अपील की थी। जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। दरअसल, सिद्धू कटिहार में कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे।