चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव को लेकर अब प्रचार नियमों में ढील दे दी है। शनिवार को जारी नए आदेश में आयोग की ओर कहा गया है कि अब पार्टी या नेता सुबह छह बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चुनावी कैंपेन कर सकते हैं।

कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद चुनाव आयोग ने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। जिसमें अब कोरोना के मामले कम होने पर धीरे-धीरे ढील दी जा रही है। शनिवार को आए नए आदेश में चुनाव अभियान की समय सीमा में ढील दी गई है। आयोग ने एक बयान में राजनीतिक दलों के लिए ढील की घोषणा करते हुए कहा- “केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोरोना की जमीनी स्थिति में काफी सुधार हुआ है और देश में मामले तेजी से घट रहे हैं।”

अब राजनीतिक दल या उम्मीदवार खुले स्थानों की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, के साथ सभा कर सकते हैं। पदयात्रा पर, चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह की सभा में राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा तय संख्या से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा के तहत पदयात्रा हो सकती है।

चुनाव आयोग ने पांच चुनावी राज्यों में कोविड की स्थिति का जायजा लेने के बाद ये घोषणा की है। चुनाव आयोग ने कोविड की जमीनी स्थिति के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि कोविड की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और देश में मामले तेजी से घट रहे हैं।

बता दें कि कोरोना के मामलों में वृद्धि का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब वर्चुअल रैली का अनुमति दी गई थी। जिसके बाद धीरे-धीरे छूट दी जा रही है।