UP Police Constable Exam Date 2024: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो गया है। ये परीक्षा अगले महीने पांच अलग-अलग तारीखों पर आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा आगामी 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है।
इसी साल फरवरी में हुई यह भर्ती परीक्षा कई शिकायतों के कारण निरस्त कर दी गई थी। परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी जिसमें करीब 48 लाख अभ्यर्थियों ने इम्तेहान दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि छह महीने के अंदर यह परीक्षा पूरी पारदर्शिता और उच्चतम मानकों के अनुरूप दोबारा करायी जाए। उसी आदेश के तहत नया परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि कार्यक्रम के मुताबिक अगस्त में निर्धारित तिथियों पर दो पालियों में परीक्षा होगी और हर पाली में लगभग पांच लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
उम्मीदवारों को ये मुफ्त सुविधा देगी सरकार
उन्होंने आगे बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेशपत्र की दो अतिरिक्त प्रतियां डाउनलोड करनी होंगी और उसकी एक प्रति परीक्षा केन्द्र के जिले तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा के बाद अपने जिले तक की यात्रा के लिए बस परिचालक को देनी होगी।
नए कानून के तहत होगी परीक्षा
प्रवक्ता ने आगे बताया कि सरकार ने पेपर लीक और उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ को रोकने के लिए एक जुलाई को ‘उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024’ लागू किया है। इसके तहत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या उसे लीक करना या ऐसा करने की साजिश रचना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामलों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
आदित्यनाथ कैबिनेट द्वारा लाए गए मौजूदा अध्यादेश में जेल की सजा और जुर्माने के अलावा इसमें शामिल पाए जाने वालों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें फर्जी प्रश्नपत्रों के वितरण और फर्जी रोजगार वेबसाइट बनाने को भी अपराध माना गया है और इन अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है।