दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DOE) ने मंगलवार को ऐलान किया कि शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए सरकारी सर्वोदय विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक (Pre-Primary) और प्राथमिक कक्षाओं (Primary Classes) की खाली सीटों के लिए ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर 24 अप्रैल से एडमीशन दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के सर्कुलर के अनुसार, मौजूदा सत्र के दौरान उन छात्रों की सीटें जो लंबे समय से अनुपस्थित हैं और जिनका कुछ पता नहीं चल रहा है, और (दस्तावेजी प्रमाण के साथ) किसी अन्य स्कूल में भर्ती भी नहीं हुए हैं, को खाली माना जाएगा।
एक किमी के दायरे में रहने वाले बच्चों को मिलेगा एडमिशन
सर्कुलर के मुताबिक, “उन छात्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्होंने डीओई के सर्वोदय विद्यालयों से तबादले के आधार पर प्रवेश के लिए आवेदन किया है।” सर्कुलर में कहा गया है, “स्कूल के एक किमी के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले बच्चे एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आसपास के क्षेत्र में सर्वोदय विद्यालय उपलब्ध नहीं है, तो स्कूल के 3 किमी के दायरे में रहने वाले बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं।”
जरूरी दस्तावेज नहीं होने पर एडमीशन से रोका नहीं जाएगा
विद्यालय में खाली सीटों की स्थिति की सूचना नोटिस बोर्ड पर दी जाएगी। प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेक्शन की अधिकतम क्षमता 40 छात्रों की है। डीओई के सर्कुलर में कहा गया है, “किसी भी दिव्यांग बच्चे, निराश्रित बच्चे, शरणार्थी/शरण चाहने वाले, बेघर, प्रवासी, अनाथ या किसी भी सरकारी स्कूल में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे को जमा करते समय आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के चलते स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।” सरकार 30 दिनों के लिए “माता-पिता / अभिभावकों की अंडरटेकिंग के आधार पर” अनंतिम प्रवेश (Provisional Admission) की अनुमति देगी।
सर्कुलर में कहा गया है, “क्लस्टर संसाधन समन्वयक और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य छात्रों को इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में मदद करेंगे ताकि प्राविजनल एडमीशन निर्धारित समय के भीतर नियमित हो सके और छात्र अपने बैंक खाते में छात्रवृत्ति प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का लाभ उठा सकें।” प्रवेश के समय, माता-पिता को मूल दस्तावेज जैसे जन्म तिथि का प्रमाण, दिल्ली का निवास प्रूफ आदि साथ लाना होगा।
डीओई ने अपने सर्कुलर में यह भी सूचित किया कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र के दौरान ‘योजना’ या ‘गैर-योजना’ श्रेणी के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को स्कूल प्रमुखों (HOS) द्वारा स्थानांतरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। प्रवेश के लिए डीओई के संबंधित क्षेत्रों के भीतर छात्रों के प्रवेश और स्थानांतरण से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर समिति का गठन किया गया है।