Neet Ug 2024 paper leak to supreme court Verdict in 15 points: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि प्रश्नपत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है।
- 9 फरवरी, 2024: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने नीट-यूजी 2024 के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की।
- 5 मई: नीट-यूजी 2024 परीक्षा 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 14 दूसरे देशों के शहर भी शामिल थे।
- 17 मई: उच्चतम न्यायालय ने 5 मई को आयोजित नीट-यूजी 2024 में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा।
- 4 जून: नीट-यूजी 2024 के परिणाम घोषित, 67 परीक्षार्थियों ने शीर्ष रैंक हासिल की।
- 11 जून: यह देखते हुए कि नीट-यूजी 2024 की शुचिता प्रभावित हुई है, उच्चतम न्यायालय ने कथित प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आधार पर नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा।
- 13 जून: केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने एमबीबीएस और अन्य ऐसे पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट-यूजी परीक्षा देने वाले 1,563 परीक्षार्थियों को दिए गए कृपांक (ग्रेस मार्क्स) रद्द कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा या समय की हानि के लिए उन्हें दिए गए कृपांक रद्द करने का।
- 14 जून: उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी 2024 में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा।
- 18 जून: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर नीट-यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में किसी की ओर से “0.001 प्रतिशत लापरवाही” भी हुई हो तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।
- 23 जून: अधिकारियों ने बताया कि नीट-यूजी में कृपांक पाने वाले 1,563 परीक्षार्थियों में से 813 ने पुनः परीक्षा दी।
- 1 जुलाई: एनटीए द्वारा संशोधित परिणाम घोषित किए जाने के बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में शीर्ष रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई।
- 5 जुलाई: केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से लाखों ईमानदार परीक्षार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में यह तर्कसंगत नहीं होगा।
- 10 जुलाई: केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि न तो “बड़े पैमाने पर अनियमितता” का कोई संकेत मिला है और न ही परीक्षार्थियों के एक स्थानीय समूह को लाभान्वित किया गया है, जिससे नीट-यूजी 2024 में असामान्य अंक आए हैं।
- 18 जुलाई: उच्चतम न्यायालय ने एनटीए को निर्देश दिया कि वह 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक नीट-यूजी 2024 के केंद्र और शहरवार परिणाम घोषित करे, लेकिन अभ्यर्थियों की पहचान गुप्त रखी जाए।
- 22 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी-दिल्ली के निदेशक को तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा, जो नीट-यूजी 2024 परीक्षा में पूछे गए भौतिकी के एक विशेष प्रश्न का अध्ययन करेगी और अगले दिन दोपहर तक सही उत्तर पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- 23 जुलाई: उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी, 2024 परीक्षा को रद्द करने या दोबारा कराने से इनकार किया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी हुई है या कोई व्यवस्थागत उल्लंघन हुआ है।