11 अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा 2024 को स्थगित करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है कि इस परीक्षा को स्थगित नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, “हम 5 याचिकाकर्ताओं के चलते 2 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते।” कोर्ट ने यह बात कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अब यह साफ है कि नीट पीजी परीक्षा 11 अगस्त को ही आयोजित होगी।

NEET PG Supreme Court Hearing Updates

क्या कहा बेंच ने?

बता दें कि याचिकाकर्ता ने 11 अगस्त को होने वाली परीक्षा को दो बैच में आयोजित करने को चुनौती दी थी और परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा, “देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, क्या अब पीजी परीक्षा को ही शेड्यूल करना होगा।”

सिर्फ 5 छात्रों ने दायर की है याचिका- कोर्ट

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में 22 जून को परीक्षा स्थगित होने के फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि एग्जाम एकबार फिर से रीशेड्यूल कर दिया जाए। इस मांग पर बेंच ने नाराजगी व्यक्त की। बेंच ने बताया कि 2 लाख से ज़्यादा छात्रों में से सिर्फ़ 5 ने याचिका दायर की है। हेगड़े ने कहा कि हालांकि इस मांग का समर्थन कई छात्रों ने किया है और उन्हें लगभग 50,000 संदेश मिले हैं।

22 जून को स्थगित की गई थी परीक्षा

बता दें कि नीट पीजी परीक्षा पहले 23 जून को होनी थी, लेकिन एक दिन पहले 22 जून को यह परीक्षा स्थगित कर दी गी थी। उसके बाद परीक्षा की नई तारीख जारी की गई और परीक्षा 11 अगस्त को रखी गई, लेकिन इसको लेकर विवाद तब हो गया जब इसकी सिटी स्लिप जारी की गई। एग्जाम सिटी स्लिप को लेकर स्टूडेंट्स ने आपत्ति जताई और कहा कि एग्जाम सेंटर्स बहुत दूर दिए गए हैं। उन जगहों पर होटल महंगे हैं और फ्लाइट की टिकट भी बहुत महंगी है। उन एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचना सुविधाजनक नहीं है। स्टूडेंट्स ने एग्जाम सेंटर्स बदलने की भी मांग की थी।