CBSE NEET 2018: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (CBSE) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET 2018) में बैठने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने CBSE को निर्देश दिए कि वह छात्रों के परीक्षा में एनरोलमेंट के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता को खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ NEET बल्कि अन्य ऑल इंडिया परीक्षाओं के लिए मान्य होगा। मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ ने यह फैसला दिया। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सीबीएसई जल्द ही नई जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने कोर्ट में कहा कि उसने CBSE को यह अधिकार नहीं दिया है कि वह मेडिकल छात्रों से आधार नंबर की मांग करे।
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें UIDAI ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर, मेघालय और असम की तरह ही अन्य आईडी प्रूफ जैसे पासपोर्ट, वोटर कार्ड और राशन कार्ड का इस्तेमाल छात्रों के एनरोलमेंट के लिए किया जा सकता है। बता दें कि इस महीने ही सीबीएसई ने NEET परीक्षा में शामिल होने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि वह बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार लिंक कराने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दे ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। UIDAI की यह टिप्पणी उस याचिका पर आई है जिसने सीबीएसई द्वारा तय की गई आधार की अनिवार्यता को चुनौती दी है। बता दें इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। याचिका गुजरात के रहने वाले आबिद अली पटेल ने डाली थी।
गौरतलब है कि NEET 2018 के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रॉसेस 9 मार्च को समाप्त हो जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cbseneet.nic.in पर लॉगइन कर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 6 मई 2018 को होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 08.02.2018 को शुरू हुई थी। वहीं एप्लिकेशन फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 10.03.2018 है।

