केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह आव्रजन ब्यूरो के गठन से संबंधित रिकॉर्ड का खुलासा करे। आब्रजन ब्यूरो खुफिया ब्यूरो का हिस्सा है जिसे आरटीआइ कानून के तहत छूट मिली हुई है। बंगलुरु में रहने वाले आसिफ अयाज ने आव्रजन ब्यूरो के गठन के संदर्भ में गृह मंत्रालय से सात बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। यह सूचना इसके मूल, शासकीय आदेश और इसके गठन के लिए संसद से आदेश के बारे में मांगी गई है।

आरटीआइ कानून के तहत दायर इस आवेदन पर जवाब देने के बजाय गृह मंत्रालय ने इसे आव्रजन ब्यूरो के पास भेज दिया। उसने आरटीआइ कानून की धारा 24 के तहत खुद को मिली छूट का हवाला दिया। अयाज ने आयोग के समक्ष इसे यह कहते हुए चुनौती दी कि आब्रजन ब्यूरो से संबंधित जानकारी दूसरी अनुसूची में संगठन को मिली छूट की सूची में शामिल नहीं है।

ब्यूरो ने अपने रुख का बचाव करते हुए कहा कि वह आइबी का हिस्सा है जिसे इस कानून के तहत छूट मिली हुई है। सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने कहा कि जो सूचना मांगी गई थी वह गृह मंत्रालय से संबंधित थी। ऐसे में आवेदन आव्रजन ब्यूरो के पास नहीं भेजना चाहिए था।
गृह मंत्रालय को निर्देश दिया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि आरटीआइ कानून के प्रावधान सही तरह से लागू हों।