तमिलनाडु के चेन्नई में 36 वर्षीय महिला को यौन शोषण की झूठी शिकायत दर्ज कराने के मामले में पॉक्सो (POCSO) के तहत गिरफ्तार किया गया है। महिला ने अपनी नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने के आरोप में अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ साल 2018 में शिकायत दी थी, जो कि झूठी पाई गई। अब इस मामले में महिला को कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
चेन्नई के टीपी चतरम की रहने वाली अबिरामी साल 2017 से अपने पति से अलग रह रही है। इसके बाद अबिरामी के संबंध उसी इलाके में रहने वाले जॉर्ज फर्नांडीस के साथ हो गए, ऐसे में वह महिला के बेटी-बेटे के साथ रहने लगा। इन दोनों के बीच आपसी तकरार और कहासुनी आम थी, लेकिन साल 2018 में मामला तब और बिगड़ गया जब अबिरामी ने बॉयफ्रेंड जॉर्ज के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी थी।
इस शिकायत में अबिरामी ने किलपौक पुलिस स्टेशन में एक झूठी शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया कि उसकी नाबालिग बेटी का जॉर्ज द्वारा यौन शोषण किया गया था। यहीं नहीं, बल्कि महिला ने पॉक्सो के तहत पुरुष के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए थाने के बाहर खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया था।
फिर जॉर्ज फर्नांडीस पर पॉक्सो अधिनियम सहित तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर ऑल वूमेन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था और साल 2019 में जॉर्ज फर्नांडीस को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इस घटनाक्रम के बाद अबिरामी और जॉर्ज फर्नांडीस फिर से साथ रहने लगे।
इस केस में 7 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट में यौन शोषण के आरोपों की सुनवाई होनी थी, तब अबिरामी अपने प्रेमी को बचाने के लिए अदालत के सामने पेश हुई और कबूल किया कि उसने झूठी शिकायत की थी। अदालत ने झूठी यौन शोषण की शिकायत देने और नाबालिग को पीड़िता बनाने के आरोप में उसे पॉक्सो के तहत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ऐसे में अब अबिरामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।