Jharkhand Tabrez Ansari Case: झारखंड के सरायकेला में भीड़ द्वारा 24 वर्षीय तबरेज अंसारी नाम के युवक की हत्या केस में पुलिस ने बुधवार को नई मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में फिर से एक नई चार्जशीट दाख़िल की, जिसमें आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 फिर से जोड़ दी गई। बता दें कि इससे पहले आरोपियों के खिलाफ आठ दिन पहले ही हत्या की धारा हटा दी गई थी क्योंकि तबरेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी।
फिर से जोड़ी हत्या की धारा: बता दें कि झारखंड पुलिस ने बुधवार को एक ताजा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एक पूरक आरोप पत्र दायर किया। जिसमें आरोपियों के खिलाफ फिर से हत्या की धारा 302 जोड़ दी गई। हाल ही में तबरेज की पत्नी शाइस्ता ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए इंसाफ नहीं मिलने की दशा में आत्महत्या की बात कही थी।
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दो और लोगों को बनाया आरोपी: झारखंड पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कोर्ट में पुलिस ने 11 हत्या के आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के साथ ही दो अन्य आरोपियों विक्रम मंडल और अतुलमहली के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया है। दोनों के खिलाफ भी हत्या की धारा 302 के तहत केस बनाया गया है।
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क्या था मामला: बता दें कि 18 जून 2019 को सरायकेला-खरसावां में चोरी के आरोप में भीड़ ने तबरेज की खम्भे से बांधकर पिटाई की थी। जिसके एक हफ्ते बाद तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर धारा 302 के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।