आफताब पूनावाला (Aftab Poonawala) ने दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) में बताया कि उसने अपने मामले में एक नया वकील (Advocate) नियुक्त किया लेकिन वह इस बात से अनजान है कि उसकी ओर से जमानत अर्जी दायर की गई थी जिसे बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया। आफताब पूनावाला पर अपनी लिव-इन पार्टनर को श्रद्धा वाकर (Shraddha Walker) की हत्या करने का आरोप है।

आफताब के वकील ने कहा- कुछ दबाव रहा होगा

इससे पहले सुबह साकेत जिला अदालत (Saket District Court) में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने आफताब पूनावाला के वकील एमएस खान को बताया कि उनके मुवक्किल ने एक ईमेल के माध्यम से इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका (Bail Plea) दायर की थी। उन्होंने कहा कि आवेदन को गलत तरीके से दायर किया गया था। वहीं अफताब के वकील ने अदालत से कहा कि यह अभूतपूर्व है और इस मामले में कुछ दबाव रहा होगा।

Video Conferencing के माध्यम से अदालत में पेश हुआ आफताब

अफताब पूनावाला सुबह करीब 11.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए अदालत में पेश हुआ और अदालत को बताया कि भले ही उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर कर दिए थे लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी ओर से जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी। वकालतनामा एक दस्तावेज है जिसके द्वारा मामले में अभियुक्त अधिवक्ता को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता है।

पहले अपने वकील से बात करूंगा- आफताब

अफताब ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनकी जमानत अर्जी को लंबित रखा जाए और अपने वकील से बात करने के बाद ही वह तय करेगा कि क्या वह वर्तमान जमानत अर्जी को दबाना चाहते है। जज ने सुनवाई 22 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। पूनावाला ने कहा, “मैं चाहता हूं कि वकील मुझसे बात करें और फिर जमानत याचिका वापस ले लें।”

आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट भी हो चुका है और उसकी जांच सफल रही है। सूत्रों के अनुसार आफताब ने कई राज उगले हैं। पूनावाला का नार्को टेस्ट रोहिणी के डा बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल में हुआ था।