How common people get Arms license: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बंदूक का लाइसेंस मिल गया है। जान से मारने की धमकी के बाद सलमान खान ने कुछ दिन पहले ही गन लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। ज्ञात हो कि भारत में बिना लाइसेंस हथियार रखना गैर-कानूनी है। हालांकि, जान का खतरा होने पर आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए कोई भी आम नागरिक गन लाइसेंस हासिल कर सकता है।
लाइसेंस के लिए कौन कर सकता है आवेदन
देश में लोगों के लिए बनाए गए आर्म्स एक्ट के तहत भारत का कोई भी नागरिक आत्मरक्षा (सेल्फ-डिफेंस) का हवाला देते हुए हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, यह प्रक्रिया भी आसान नहीं होती है। खैर, देश में 21 साल के उम्र से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हथियार लाइसेंस पाने के लिए योग्य होता है। इसके लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होना भी बेहद जरूरी होता है।
हथियार लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको बाकायदा बताना होगा कि आपको किससे और क्यों खतरा है। इसके लिए पुलिस के पास प्राथमिकी (FIR) दर्ज करना आवश्यक होता है लेकिन यदि आपकी पृष्ठभूमि गंभीर व आपराधिक है तो ऐसे में लाइसेंस नहीं मिलेगा।
लाइसेंस के लिए जरूरी कागजात
किसी भी व्यक्ति को हथियार लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेजों में पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य), पते का विवरण, मेडिकल प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र शामिल होता है। हालांकि, हथियार लाइसेंस की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग कागजात की आवश्यकता होती है। यह अलग-अलग हथियार की कैटेगरी पर भी निर्भर करता है।
कैसे मिलता है लाइसेंस
देश के किसी भी नागरिक को हथियार लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों के गृह मंत्रालय के पास होता है। अलग-अलग प्रदेशों में कुछ अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया के सत्यापित होने के बाद इस लाइसेंस को जारी कर सकते हैं। हथियार लाइसेंस के आवेदन के बाद सारे दस्तावेजों का अलग-अलग विभागों में सत्यापन होता है फिर अंत में इसे पुलिस विभाग के पास भेजा जाता है ताकि आपराधिक मामलों में सत्यापन (वेरिफिकेशन) किया जा सके।
लाइसेंस की समयावधि (वैलिडिटी)
शुरुआती समय में किसी भी व्यक्ति को जारी किए गए हथियार लाइसेंस की वैधता 3 साल तक की होती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 साल के लिए कर दिया गया है। गन लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद सम्बंधित विभाग से इसे फिर से रिन्यू कराना होता है। इस दौरान हथियार लाइसेंस धारक की शारीरिक व मानसिक क्षमता का भी दोबारा से परीक्षण किया जाता है।
