Kheda BSF Jawan Murder Case: गुजरात के खेड़ा जिले (Kheda District) में बेटी का वीडियो अपलोड करने पर युवक को फटकार लगाने पहुंचे सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवान को पीट-पीटकर मार देने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 दिसंबर की रात एक पूरे परिवार ने मिलकर बीएसएफ जवान की हत्या (Mob Lynching) कर दी। बीएसएफ का जवान उस परिवार के एक युवक को अपनी नाबालिग बेटी का वीडियो अपलोड करने पर फटकार लगाने गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद खेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर दो महिलाओं समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

Judicial Custody में भेजे गए सभी सात आरोपी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक खेड़ा के एक सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवान को 24 दिसंबर को कथित तौर पर एक परिवार द्वारा पीट-पीट कर मार (Mob Lynching) डाला गया। वह एक युवक को फटकार लगाने उसके घर गया था। युवक ने कथित तौर पर उसकी नाबालिग बेटी के वीडियो ऑनलाइन अपलोड (Video Upload) किए थे। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो महिलाओं सहित युवक के परिवार के सभी सात सदस्यों को हत्या और दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

Kheda Police का दावा- आरोपी और लड़की दोस्त थे

खेड़ा जिले के नदियाद तालुका के चकलासी पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी (FIR) के अनुसार, मेहसाणा में बीएसएफ 56 बटालियन में तैनात हवलदार मेलाजी वाघेला (45) और उनकी पत्नी मंजुला (42) अपने एक बेटे नवदीप वाघेला और भतीजे चिराग वाघेला के साथ 20 वर्षीय शैलेश उर्फ ​​सुनील जादव के घर गए थे। युवक शैलेश ने कथित तौर पर मेलाजी की 15 वर्षीय बेटी के वीडियो ऑनलाइन अपलोड किए थे। पुलिस ने दावा किया कि शैलेश और लड़की दोस्त थे।

शिकायत करते ही लड़ाई, BSF jawan पर लगाया बदनामी का आरोप

शिकायत के मुताबिक मेलाजी 24 दिसंबर की रात करीब 10 बजे शैलेश के घर पहुंचे। शैलेश के पिता दिनेश छाबाभाई जादव और परिवार के अन्य सदस्य अरविंद छाबाभाई जादव, छाबाभाई चतुरभाई जादव, सचिन अरविंद जादव और भावेश चिमनभाई जादव साथ बैठकर आग सेंक रहे थे। वीडियो घटना (Video Upload) के बारे में पूछे जाने पर वे वाघेला परिवार को गाली देने लगे। घर की दो महिलाएं कैलाशबेन अरविंदभाई जादव और शांताबेन चिमनभाई जादव भी बाहर निकलीं और उन पर झूठा आरोप लगाकर शैलेश को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए गालियां देना शुरू कर दिया।

BSF Jawan को पीटने में महिलाएं भी हुईं शामिल

इसके बाद दिनेश ने लकड़ी के डंडे से बीएसएफ के जवान (BSF Jawan) के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। प्राथमिकी (FIR) में कहा गया है कि भावेश ने मेलाजी और नवदीप के सिर पर दरांती से वार किया। सचिन ने फिर एक लकड़ी का लट्ठा लिया और मंजुला के बाएं पैर और हाथ पर मारा। अरविंद ने फावड़े के हत्थे से मेलाजी को मारा और चाबा ने लकड़ी के डंडे से उसकी पिटाई की। प्राथमिकी में कहा गया है कि इसके बाद दोनों महिलाओं ने बीएसएफ जवान को पीटना शुरू कर दिया।

घायल नवदीप अहमदाबाद सिविल अस्पताल भेजा गया

आरोपी के फरार होने पर मेलाजी का बेटा भी बेहोश हो गया। मेलाजी को खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। शिकायत दर्ज कराने वाली मंजुला ने अपने पति के फोन से अपने भतीजे और बाकी बेटों को फोन किया। उन्होंने एंबुलेंस बुलाई और पीड़ितों को नडियाद सिविल अस्पताल ले गए। अस्पताल में मेलाजी को मृत घोषित कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल नवदीप को अहमदाबाद सिविल अस्पताल (Ahmedabad Civil Hospital) में रेफर कर दिया गया।

दो दिन पहले भी शैलेश के घर पहुंचे थे BSF Jawan मेलाजी

मेलाजी के दूसरे बेटे प्रतीक वाघेला (23) के मुताबिक, उनकी मां को नदियाड के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रतीक ने कहा, “मेरे पिता मेहसाणा में बीएसएफ (BSF) की 56 बटालियन में तैनात थे। उन्हें राजस्थान के बाड़मेर जिले में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसलिए, वह 15 दिन की छुट्टी पर घर आए थे।” प्राथमिकी के मुताबिक मेलाजी दो दिन पहले भी शैलेश को फटकार लगाने उसके घर गए थे, लेकिन तब वह घर पर नहीं मिला था।

आरोपियों पर IPC की इन धाराओं के तहत केस

चकलासी थाने के जांच अधिकारी (IO) जेएस चंपावत के मुताबिक, “प्राथमिकी में दर्ज सभी सातों आरोपियों को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में नदियाड के बिलोदरा जेल भेज दिया गया है। उन्हें सोमवार को नदिदा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश भी किया गया था। सभी सात आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 143 (गैरकानूनी असेंबली), 147 (दंगे), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस) और 149 (गैरकानूनी असेंबली का हर सदस्य सामान्य वस्तु के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी) के तहत आरोप लगाए गए हैं।