Swami Chinmayanand: कानून की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शुक्रवार सुबह स्वामी को उनके आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता ने संवाददाताओं से कहा कि बलात्कारी को मर्सिडीज में बैठाकर जेल भेजा गया है। हमें खुशी नहीं है और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। पीड़िता ने आगे कहा, ”मेरे साथ बलात्कार हुआ है। ऐसे में जिस दिन मैं विशेष जांच दल (एसआईटी) के पास बयान देने गई थी, उसी दिन मैंने कहा था कि मेरे साथ स्वामी चिन्मयानंद ने बलात्कार किया है फिर धारा-376 क्यों नहीं लगाई गई। यह केवल औपचारिकता अदा की गई है।

 इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा: एसआईटी प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक नवीन अरोड़ा ने बताया कि चिन्मयानंद पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गयी है। हालांकि इनमें धारा 376 की जगह धारा 376-सी लगाई गई है जो अपेक्षाकृत कम गंभीर धारा है। अभियोजन अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि चिन्मयानंद के धारा-376 सी, 345-डी, 342 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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चिन्मयानंद ने कहा शर्मिंदा हूं: एसआईटी प्रमुख अरोड़ा ने बताया कि मसाज (मालिश) की वीडियो क्लिपिंग भी चिन्मयानंद को दिखायी गयी, जिस पर चिन्मयानंद ने कहा, ”जब आपको सब पता ही चल गया है तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं अपना अपराध स्वीकारता हूं और अपने कृत्य के लिए शर्मिंदा हूं।” अरोड़ा ने बताया कि एक जनवरी 2019 से लड़की ने संजय से लगभग 4200 बार फोन पर बात की जबकि उसने चिन्मयानंद से लगभग 200 बार बात की।

युवती का बयान: उधर पीड़िता ने पत्रकारों से कहा, ”चिन्मयानंद गलत है और गलत के साथ सरकार को सहयोगी नहीं बनना चाहिए।” इसके बाद उसने कहा, ”मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छे व्यक्ति हैं। आज उन्हीं के कारण यह सब संभव हुआ है लेकिन दुख है कि योगी के साथ चिन्मयानंद का नाम जुड़ गया। चिन्मयानंद बलात्कारी हैं और उनके साथ योगी का नाम नहीं जोड़ना चाहिए।” पीड़िता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में पूरा मामला है । अभी 23 सितंबर को इलाहाबाद में तारीख लगी है इसलिए उसे भरोसा है कि पुलिस चाहे जो कुछ करे, 23 तारीख को उसके साथ न्याय होगा ।