आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक शीतल अंगुराल को गैंबलिंग एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में 12 जून को जालंधर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआरआई कोर्ट, जालंधर) गगनदीप सिंह गर्ग की अदालत द्वारा 1 जून को जारी नोटिस की एक प्रति द इंडियन एक्सप्रेस के पास है।
जालंधर कोर्ट ने नोटिस में क्या-क्या कहा गया है
नोटिस में कहा गया है कि आरोपी शीतल अंगुराल को जारी किया गया नोटिस बिना तामील के वापस आ गया। आरोपी शीतल अंगुराल को नए सिरे से नोटिस जारी किया जाए। मामले के जांच अधिकारी से पत्र प्राप्त हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। साक्ष्य समाप्त करने के लिए अभियोजन पक्ष को एक अंतिम अवसर दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर आरोपी शीतल अंगुरल सुनवाई की अगली तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है तो आरोपी को पेश होने के लिए मजबूर करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे।
साल 2020 में कोविड काल के दौरान दर्ज किया गया था मामला
जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक शीतल अंगुराल पर भार्गो कैंप थाने में जुआ अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में आरोप तय कर लिया है। पुलिस के अनुसार, मामला 2020 में कोविड काल के दौरान दर्ज किया गया था। उस दौरान सामाजिक दूरी के मानदंडों के तहत लोगों के इकट्ठा होने के खिलाफ धारा 144 लागू की गई थी।
चुनावी हलफनामे में अंगुराल के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित
बार-बार प्रयास करने के बावजूद अंगुराल से संपर्क नहीं हो सका। अंगुराल के चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके खिलाफ धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास, लोक सेवक पर हमला, अपहरण आदि के विभिन्न आरोपों के तहत नौ पुलिस मामले लंबित हैं। बीते साल अक्टूबर महीने में अमृतपाल के खिलाफ बयानों को लेकर उनको जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला भी सामने आया था।