बेंगलुरु में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के 45 साल के प्रोफेसर को पिछले महीने अपने आवास पर 19 साल की ग्रेजुएशन कर रही छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। छात्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 25 सितंबर को दोपहर के भोजन के बहाने आरोपी प्रोफेसर ने उसे घर बुलाया। हालांकि शुरुआत में उसने मना कर दिया, लेकिन वह बार-बार उसे अपने साथ चलने के लिए कहता रहा। उसने छात्रा की मां से भी बात की और उसे भरोसा दिलाया कि उसकी पत्नी और बच्चे घर पर होंगे और वह सुरक्षित रहेगी।

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पीड़िता ने आरोप लगाया कि इससे पहले प्रोफेसर ने उसके माता-पिता से संपर्क किया था और उसकी “कम उपस्थिति” के बारे में चर्चा की थी तथा उन्हें आश्वासन दिया था कि वह उसके कॉलेज के कामों में मदद कर सकता है और उसकी शंकाओं को दूर कर सकता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे अपने फ्लैट के पास पेइंग गेस्ट आवास लेने के लिए भी राजी कर लिया, ताकि जब भी वह कॉलेज से संबंधित काम के लिए बुलाए तो वह उससे मिल सके।

शिकायत के अनुसार, उसके आश्वासन पर भरोसा करके उसकी मां ने उसे प्रोफेसर के साथ उसके घर जाने को कहा। हालांकि, जब वे उसकी दोपहिया गाड़ी से प्रोफेसर के घर पहुंचे तो उसने बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे घर पर नहीं हैं और अगले महीने ही लौटेंगे। उसने आरोप लगाया कि जब वह आगे बढ़ने में हिचकिचा रही थी तो उसने आश्वासन दिया कि वह सुरक्षित रहेगी और वह उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता है, जो वह इमारत के तहखाने में नहीं कर सकता था।

शिकायतकर्ता ने बताया कि घर ले जाने के बाद वह उसके बगल में सोफ़े पर बैठ गया और उससे निजी सवाल पूछने लगा। उसने उसे अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़ने के लिए भी मनाया। उसने उसके नंबर और उपस्थिति में मदद करने का भी वादा किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे अनुचित तरीके से छुआ और उसका यौन उत्पीड़न किया, जबकि उसने उसकी हरकतों पर आपत्ति भी जताई थी।

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शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि इसी बीच, उसे एक दोस्त का फोन आया और उसने कहा कि उसे तुरंत कहीं जाना है। हालांकि, आरोपी प्रोफेसर ने उसे इस घटना के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी और दावा किया कि वह सिर्फ उसके प्रेमी के प्रति उसकी “वफादारी” की परीक्षा ले रहा था। पुलिस ने बताया कि बाद में उसने (पीड़िता) तिलक नगर थाने में अधिकारियों से संपर्क किया और आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “प्राप्त शिकायत के आधार पर हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।”