Written by Vijay Kumar Yadav
Mumbai Crime News: मुंबई के बायकुला (पश्चिम) में रविवार को एक निर्माणाधीन टावर की 20वीं मंजिल से गिरकर 30 साल के एक मजदूर की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के मालिकों सहित चार लोगों पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया है।
मजदूरों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे- पुलिस
पुलिस के अनुसार मजदूरों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। वहीं दुर्घटना के समय साइट इंजीनियर और सुरक्षा अधिकारी भी साइट पर मौजूद नहीं थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे सभी जानते थे कि उनकी इस हरकत से किसी की मौत हो सकती है। इसलिए उन पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
अग्रीपाड़ा पुलिस ने दर्ज किए गवाहों के बयान, जांच में सामने आए कई फैक्ट्स
पुलिस ने बताया कि रविवार शाम को शुकूर कामराज शेख रिलायबल एंटरप्राइजेज, कालापानी जंक्शन, बायकुला (पश्चिम) में एक निर्माणाधीन इमारत की 20वीं मंजिल से गिर गया। शेख को नायर अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने पर अग्रीपाड़ा पुलिस उपनिरीक्षक मुकेश शिरसाठ मौके पर पहुंचे और उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज करने शुरू किया।
हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए
पूछताछ के दौरान शेख के एक सहकर्मी ने शिरसथ को बताया कि शेख उसके साथ 20वीं मंजिल पर काम कर रहा था और ब्लॉक (ईंटें) देते समय वह दूसरी मंजिल के बालकनी क्षेत्र में गिर गया। गवाह ने यह भी कहा कि शेख को हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी हेलमेट जैसा कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। एफआईआर में कहा गया है कि शेख एक पंजीकृत मजदूर नहीं था और कंपनी द्वारा उसे कोई बीमा कवर नहीं दिया गया था।
जब पुलिस ने सिविल कॉन्ट्रैक्टर यूनिक इंफ्राकेयर के मालिक फुरकान अब्राहम का बयान दर्ज किया तो उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी ने हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी हेलमेट उपलब्ध कराए थे, लेकिन शेख ने उन्हें नहीं पहना।
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भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं में मामला दर्ज, सहकर्मियों से भी पूछताछ
गवाहों के बयानों के आधार पर अग्रीपाड़ा पुलिस ने यूनिक इंफ्राकेयर के मालिकों फुरकान अब्राहम और रोहन राउत, साइट इंजीनियर मुजम्मिल शेख और मजदूरों के ठेकेदार नासिर शेख के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304-II (गैर इरादतन हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज कर रही है और मामले की आगे की जांच कर रही है।