Written by Vijay Kumar Yadav

Mumbai Cheating Case: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने गुरुवार को एक दंपति पर आपराधिक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। पति और पत्नी ने मिलकर कथित तौर पर किराए पर दी गई दुकानों और भव्य स्थानों के लिए एकत्र की गई सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) वापस न करके सात ज्वैलर्स से 10.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।

सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में ज्वैलर्स से पैसे लेकर डकारे

ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार, दंपति ने विले पार्ले में एक पांच सितारा होटल में पांच साल के लिए किराये पर दी गई दुकानों और भव्य स्थानों के लिए सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में ज्वैलर्स से पैसे लिए थे। हालांकि, साल 2021 में ज्वैलर्स द्वारा उन्हें खाली करने के बाद भी आरोपी दंपति सिक्योरिटी डिपोजिट की रकम वापस करने में विफल रहे। सायन निवासी 52 वर्षीय ज्वैलर महेंद्रकुमार जैन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विठ्ठलवाड़ी निवासी गोविंद वर्मा और उनकी पत्नी श्वेता वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया।

पांच सितारा होटल में किराए पर दुकानें और बड़े स्पेस देने के मामले में ठगी

पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, आरोपी दंपति ने एजेंसी ज्वेल ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 2018 और 2023 के बीच जैन और उनके परिचित छह अन्य ज्वैलर्स को विले पार्ले स्थित एक पांच सितारा होटल में दुकानें और भव्य स्थान किराए पर दिए। दंपति ने इन स्थानों पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने का भी वादा किया और उनसे 10.60 करोड़ रुपये की वापसी के करार के साथ सुरक्षा जमा राशि स्वीकार की थी।

रेंट एग्रीमेंट डील के खिलाफ सिक्योरिटी डिपोजिट लौटाने में की गई देरी

साल 2021 में पांच सितारा होटल ने ज्वैलर्स को सूचित किया कि आरोपी दंपति ने केवल 2021 तक कार्यालय स्थान किराए पर लिया था और ज्वैलर्स को खाली करने के लिए कहा था। एक अधिकारी ने कहा कि ज्वैलर्स को 2023 तक के रेंट एग्रीमेंट डील के खिलाफ 2021 में परिसर खाली करना पड़ा। परिसर खाली करने के बाद, ज्वैलर्स ने सुरक्षा जमा राशि वापस मांगी। हालांकि, आरोपी दंपत्ति भुगतान में देरी करता रहा, जिससे ज्वैलर्स को पुलिस से संपर्क करना पड़ा और शिकायत दर्ज करनी पड़ी।

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एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं में केस दर्ज

एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने गुरुवार को गोविंद वर्मा और उनकी पत्नी श्वेता वर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409 (एक लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया। मुंबई पुलिस की ओर से मामले की जांच ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दी गई है।